
यमुनानगर8 घंटे पहले
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यातायात नियमों को तोड़ने पर पुलिस ने 121 भारी वाहनों के चालान किए। मोटर वाहन अधिनियम-2017 के तहत निर्धारित गति सीमा व बांई लेन में न चलकर नियमों का उल्लंघना करने पर रविवार को लेन चेंज के 59 और रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 82 चालान किए।
एसएचओ ट्रैफिक रामपाल ने बताया कि हाइवे पर ओवर स्पीड व गलत लेन में चलने वाले वाहन चालकों के चालान किए गए। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी वाहनों के लिए बांई लेन में चलना निर्धारित है, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
यदि कोई भी वाहन चालक निर्धारित गति सीमा व बांई लेन में न चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जा रहा है।
चेकिंग कार्यवाई: यातायात नियम तोड़ने पर 121 के चालान किए - Dainik Bhaskar
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