क्या है मामला?
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने अपनी महिंद्रा थार एसयूवी में गैर कानूनी मोडिफिकेशन करा रखे थे. व्यक्ति ने कार का लुक तो बदलवा ही डाला था, साथ ही इसमें एक सायरन भी लगवाया था. यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 (एमवी अधिनियम) की धारा 52 का उल्लंघन है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह पुरानी जेनरेशन महिंद्रा थार थी, जिसमें एक हार्ड टॉप, बड़े पहिये और टायर, एलईडी लाइट्स के साथ-साथ एक कार सायरन लगा रखा था. न्यायालय के आदेश के अनुसार, वाहन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में छपी वास्तविक संरचना से पूरी तरह बदल दिया गया है.
Mahindra Thar में मोडिफिकेशन कराना पड़ गया भारी, शख्स को हो गई 6 महीने की जेल - प्रभात खबर - Prabhat Khabar
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