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एटा। ताज ट्रिपोजियम जोन (टीटीजेड) में प्रतिबंधित वाहनों पर सख्ती बरतने के निर्देश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से दिए गए हैं। क्षेत्र में प्रतिबंधित वाहन चलता पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। टीटीजेड में अवागढ़ व जलेसर ब्लॉक आते हैं। इन ब्लॉकों में उच्च न्यायालय के आदेश पर डीजल से संचालित होने वाले 10 वर्ष और पेट्रोल के 15 वर्ष पुराने वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन परिवहन विभाग उदासीन बना हुआ था और कोई भी वाहन नहीं रोका गया। इसकी रिपोर्ट टीटीजेड प्राधिकरण अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त आगरा को नहीं भेजी गई।
इसके बाद प्राधिकरण अध्यक्ष की ओर से सोमवार को जोन क्षेत्रों के एआरटीओ की बैठक बुलाई गई। इसमें नाराजगी जाहिर कर कड़ी चेतावनी दी गई। निर्देश दिए गए हैं कि दोनों ही तरह के वाहनों का पुन: पंजीयन न किया जाए। परिवहन विभाग की ओर से वाहनों पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत दी गई है। एआरटीओ रवेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि यदि जोन क्षेत्र में वाहन संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।
इसके बाद प्राधिकरण अध्यक्ष की ओर से सोमवार को जोन क्षेत्रों के एआरटीओ की बैठक बुलाई गई। इसमें नाराजगी जाहिर कर कड़ी चेतावनी दी गई। निर्देश दिए गए हैं कि दोनों ही तरह के वाहनों का पुन: पंजीयन न किया जाए। परिवहन विभाग की ओर से वाहनों पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत दी गई है। एआरटीओ रवेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि यदि जोन क्षेत्र में वाहन संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।
Etah News: टीटीजेड में प्रतिबंधित वाहन मिले तो होगी कार्रवाई - अमर उजाला
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