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Saturday, November 5, 2022

प्रदूषण पर सख्त केजरीवाल सरकार, दिल्ली में घुसे ये वाहन तो चुकाना होगा 20 हजार का जुर्माना - TV9 Bharatvarsh

वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पानी की बूंदों का छिड़काव करने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है.

प्रदूषण पर सख्त केजरीवाल सरकार, दिल्ली में घुसे ये वाहन तो चुकाना होगा 20 हजार का जुर्माना
दिल्ली एनसीआर की हवा हुई प्रदूषित.

Image Credit source: File Photo

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से हाल बेहाल है. प्रदूषण के चलते लोगों को घरों से मास्क लगाकर बाहर निकलना पड़ रहा है. दिल्ली में वायु प्रदूषण में भारी गिरावट देखी जा रही है. हवा की गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए दिल्ली में ग्रेप स्टेज चार लगाया गया है, जिसके तहत कुछ वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. बढ़ते प्रदूषण के कारण कुछ वाहनों के स़ड़क पर चलने पर प्रतिबंध है. दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

एक अधिकारी ने बताया कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (एसएएफएआर) मंत्रालय के तहत एक पूर्वानुमान एजेंसी के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी गंभीर बनी रही. राजधानी में PM2.5 प्रदूषण का 30 प्रतिशत हिस्सा पराली जलाने के कारण है.

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दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने लगाए प्रतिबंध

  • दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा अनुशंसित प्रदूषण-रोधी प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें गैर बीएस-4 डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध भी शामिल है.
  • साथ ही आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर किसी भी डीजल ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
  • हालांकि परिवहन विभाग के एक आदेश के अनुसार, सभी सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी.
  • दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी.
  • दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल लाइट मोटर वाहन दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में चलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
  • यात्रियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा. एक बयान के अनुसार, परिवहन विभाग डीटीसी के माध्यम से 60 दिनों के लिए एक हजार निजी सीएनजी अनुबंध कैरिज बसों को किराए पर लेगा.
  • इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है. पहले चरण में 500 बसें किराए पर ली जाएंगी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अगले आदेश तक यह योजना लागू रहेगी.

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