
वाहन - फोटो : वीडियो ग्रैब (एएनआई)
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नागरिकों को इस फेस्टिव सीजन में भी केंद्र सरकार की भारत सीरीज वाहन लेने का अवसर नहीं मिल पाएगा। केंद्र ने दो साल पहले बीएच सीरीज लागू कर दी थी, लेकिन उत्तराखंड इसे लागू नहीं कर पाया है। अभी भी प्रस्ताव फाइलों में धूल फांक रहा है।
दरअसल, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 एक (1) वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में 12 महीने तक चलाने की अनुमति देती है। 12 महीने के बाद, मालिक को वाहन के पंजीकरण को नए राज्य में ट्रांसफर (स्थानांतरित) करना होगा, जहां इसे चलाया जा रहा है।
ऐसे समय में बीएच सीरीज नंबर प्लेट मालिकों को यह सुविधा होगी कि उन्हें तबादला होने के बाद भी एक शहर से दूसरे शहर में अपने वाहन के पंजीकरण का ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। इस सीरीज के नंबरों के लिए पहले दो साल का टैक्स जमा होगा। इसके बाद हर दो साल पर टैक्स जमा किया जाएगा।
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उत्तराखंड में बीएच सीरीज के नंबरों के आवंटन को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। प्रस्ताव शासन और परिवहन मुख्यालय के बीच लटका हुआ है। पिछले दिनों पर इस पर वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां लगाई थी, जिनका निराकरण किया जाना है। वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद बीएच सीरीज का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इस साल का फेस्टिवल सीजन बिना इन नंबरों के ही गुजरने वाला है।
Dehradun: इस साल भी वाहन मालिकों को नहीं मिल पाएगा बीएच सीरीज का लाभ, जानें ये जरूरी अपडेट - अमर उजाला
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