
नई दिल्ली. आंधी और तूफान की वजह से आपको कई बार कारों पर गिरे पेड़ों की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और कई बार कारों के पेड़ों से टकरा जाने की सूचना मिलती है. इस तरह के हादसों में कई बार आपके वाहनों को भारी नुकसान होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आपकी बीमा कंपनी ऐसे हर्जाने को कवर करती है? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं.
अगर आपने अपने वाहन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस लिया है, तो आप गरज, धूल भरी आंधी, चक्रवात, तूफान और ओलावृष्टि जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के के लिए क्लेम कर सकते हैं. इतना ही नहीं कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस में वाहन चोरी को भी कवर करता है और वाहन चोरी होने पर आपके नुकसान की भरपाई भी करता है.
वाहन चोरी कवर करता है कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस
गौरतलब है कि मोटर बीमा पॉलिसी में दो कॉम्पोनेंट, ओन डेमेज और थर्ड पार्टी कवर होते हैं.ओन डेमेज आपकी कार को हुए नुकसान को कवर करता है, वहीं थर्ड पार्टी, अन्य पार्टी को हुए नुकसान को कवर करता है. आंधी- तूफान के कारण गाड़ी पर पेड़ गिरने जैसी स्थिति कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर की जाती है. इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस में वाहन चोरी को भी कवर मिलता है.
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प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कवर करता है बीमा
यानी यह बीमा पॉलिसी गाड़ी चोरी, आग से नुकसान, बाढ़ के पानी के कारण होने वाला नुकसान, भूकंप, भूस्खलन, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान को कवर करती है और नुकसान होने पर आपको भुगतान भी करती है. हालांकि प्राकृतिक आपदा के कारण इंजन सीज होने पर बीमा कंपनी आपको कोई क्लेम नहीं देती है, क्योंकि इस दुर्घटना नहीं मानती है.
बीमा क्लेम कैसे दर्ज करें
अगर किसी हादसे में आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ है, तो बीमा क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर को तुरंत क्लेम दर्ज करना होगा. इसके लिए आप अपना पॉलिसी नंबर संभाल के रखें, क्योंकि क्लेम करते समय इसे साझा करना होगा.इसके बाद अगर यह कोई थर्ड पार्टी डेमेज है, तो आपको FIR दर्ज करनी होगी और फिर आगे होने वाली किसी भी क्षति से बचने के लिए कार को न चलाएं. इसके बाद करीबी रिपेयरिंग की दुकान पर अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाएं. इस दौरान आप अपने बीमा कंपनी के कस्टमर केयर की मदद ले सकते हैं.
इसके बाद क्लेम फॉर्म भरें. आप इसे या तो अधिकृत वर्कशॉप से ले सकते हैं या फिर कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. क्लेम फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जमा करें और फिर एक सर्वैअर गाड़ी का निरीक्षण करने आता है. निरीक्षण के दौरान आप सभी दस्तावेज तैयार रखें. एक बार निरीक्षण हो जाने के बाद अपनी कार के वापस आने का इंतजार करें. इस बीच, आप कंपनी की वेबसाइट पर अपने साथ साझा किए गए क्लेम संख्या के माध्यम से अपने दावे के स्टेटस को चेक कर सकते हैं.
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Tags: Bike, Car, Insurance, Life Insurance
FIRST PUBLISHED : June 20, 2022, 15:38 IST
क्या बारिश या पेड़, दीवार गिरने से वाहन को होने वाले नुकसान को कवर करती है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी? जानिए - News18 हिंदी
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