
इस सवाल का एक शब्द में जवाब है-हां। बीमा कंपनियां प्राकृतिक आपदा से आपके वाहन को होने वाले नुकसान का हर्जाना कवर करती हैं। लेकिन इससे कुछ नियम और शर्तें भी जुड़ी हैं, जिसे पूरा करने पर ही बीमा कंपनी हर्जाना (Damage Claim) तय करती हैं। इसके बारे में अधिक जानने के लिए पहले हमें बीमा की अवधारणा को समझना होगा।

बीमा कंपनी और कार बीमा खरीदने वाले व्यक्ति के बीच एक अनुबंध होता है। पॉलिसी लेने वाला बीमा प्रीमियम का भुगतान करके बीमाकर्ता से पॉलिसी खरीदता है और पॉलिसीधारक बन जाता है। बीमा कंपनी प्रीमियम स्वीकार करती है और कुछ नियमों और शर्तों से बंधे हुए वादे की पेशकश करती है। इसलिए बीमा कंपनियां प्राकृतिक आपदाओं को कवर करती हैं यह लेकिन पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन है।

क्या प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कवर करता है बीमा?
आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा से आपके कार को होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए कोई विशेष प्रकार की बीमा पॉलिसी नहीं होती है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कॉम्प्रिहेंसिव मोटर बीमा पॉलिसी (Comprehensive Vehicle Insurance) में कवर किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी प्राकृतिक आपदा में केवल स्वयं के नुकसान को कवर करता है। इसलिए, यदी आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी का विकल्प चुनते हैं, तो आपकी कार को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

क्या वाहन के चोरी होने पर भी कॉम्प्रिहेंसिव बीमा देता है कवर?
दरअसल, कॉम्प्रिहेंसिव वाहन बीमा पॉलिसी में प्राकृतिक आपदा के होने वाले नुकसान के अलावा, चोरी को भी कवर किया जाता है। मोटर वाहन बीमा दो तरह के कवर होते हैं - ओन डैमेज और थर्ड पार्टी। अगर आपने वाहन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी लिया है तो चोरी होने पर ओन डैमेज के अंतर्गत बीमा कंपनी हर्जाना देगी।

कैसे दर्ज करें बीमा क्लेम
अगर आपके वाहन को किसी प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ है, तो पहले आप वाहन की तस्वीर लें। इसके बाद आप तुरंत बीमा कंपनी को कॉल कर नुकसान की सूचना दें। आप वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और पॉलिसी नंबर याद रखें क्योंकि कंपनी आपसे इससे संबंधित दस्तावेजों की मांग कर सकती है।

बीमा कंपनी की क्लेम प्रक्रिया के अनुसार, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने या ई-मेल करने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके बाद आपके द्वारा बताए गए पते पर बीमा कंपनी सर्वेयर को भेजेगी जो आपके वाहन को हुए नुकसान की जांच करेगा। आपको सर्वेयर से घटनाक्रम और नुकसान की जानकारी साझा करनी होगी।

सर्वेयर द्वारा जांच करने के बाद आप गाड़ी को किसी नजदीकी रिपेयर शॉप या सर्विस सेंटर पर ठीक करवा सकते हैं। रिपेयर करवाने के खर्च बीमा कंपनी आपके बैंक खाते में जमा कर सकती है या सर्विस सेंटर को बिल के आधार पर भुगतान कर सकती है।
क्या प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कवर करती है मोटर बीमा पाॅलिसी? जानिए - DriveSpark Hindi
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