Updated Wed, 01st Dec 2021 02:21 PM IST
दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है जो पहले नवंबर तक वैध था। सरकार ने नोटिस में कहा है कि, कोविड महामारी जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और इस कारण से, परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए सभी दस्तावेजों की वैधता, जो एक फरवरी,2020 से 30 नवंबर,2021 के बीच समाप्त होनी थी, उसे आगे 31 दिसंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, यह विस्तार डीटीसी और क्लस्टर की बसों पर लागू नहीं होगा।
विभिन्न दस्तावेजों की समाप्त हो रही है वैधता
सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय भीड़ से बचने के लिए किया गया है, जो कोविड-19 मामलों में योगदान दे सकता है और महामारी की पहली और दूसरी लहर से प्रभावित परिवहन विभाग को थोड़ा कम कर सकता है। दिल्ली सरकार के नोटिस के अनुसार, फिटनेस यूनिट वीआईयू बुरारी और झुलिझुली सहित विभिन्न फील्ड कार्यालयों से सूचना प्राप्त होने के कारण यह कदम उठाया गया है कि, बड़ी संख्या में आवेदक विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं क्योंकि विभिन्न दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो रही है। नोटिस में कहा गया है, विभिन्न ड्राइविंग लाइसेंस केंद्रों और फिटनेस सेंटर पर भारी भीड़ के मामले सामने आए हैं, जो आवेदकों के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।
चालक के पास होना चाहिए वैध पीयूसीसी प्रमाण पत्र
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि, पिछले डेढ़ साल की अवधि के दौरान लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण, आवश्यक गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिससे परिवहन विभाग की सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं में भीड़भाड़ और देरी हो रही है। इसके अतिरिक्त, सड़क पर चलने वाले वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पीयूसीसी का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। गौरतलब ही कि, दिल्ली सरकार कुछ दिन पहले ही परिवहन विभाग की सभी ऑथारिटी में कार्य ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे भीड़ में कमी आ सके।
दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता को एक माह और बढ़ाया, जानिए क्या है नई तारीख - Punjab Kesari
Read More
No comments:
Post a Comment