Bharat Series Vehicle Registration: आपका ट्रांसफर किसी और राज्य में हो गया है और आप वहां अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन नए राज्य में व्हीकल रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कतों के चलते यह काम इतना आसान नहीं है. लेकिन अब ये दिक्कत हमेशा के लिए दूर होने जा रही हैं. दरअसल भारत सरकार ने नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सीरीज पेश की है. नई सीरीज के वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूरे भारत में मान्य होगा और वो इस सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में वाहन का बेरोकटोक इस्तेमाल कर सकेंगे.
केंद्र सरकार ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज (BH-series) के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क लॉन्च कर दिया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि जब कोई वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो भारत सीरीज मार्क वाली (Bharat series) गाड़ी को नए रजिस्ट्रेशन मार्क (new registration mark) की जरूरत नहीं होगी.
क्या होगा फायदा
नितिन गडकरी ने कहा कि Bharat series के तहत नए वाहन रजिस्ट्रेशन की सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए उनकी इच्छा के आधार पर उपलब्ध होगी.
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सरकार ने कहा है कि बीएच सीरीज से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राइवेट वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा होगी. बीएस सीरीज मार्का वाले वाहनों पर टैक्स (motor vehicle tax) दो साल के लिए में लगाया जाएगा. जिसके बाद 4, 6, 8 साल के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा.
फिलहाल प्राइवेट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के समय गाड़ी मालिक को 15 साल का रोड टैक्स भरना पड़ता है. अगर उनका तबादला किसी दूसरे राज्य में हो जाता है तो उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है. अब बीएच सीरीज के नंबर से इस तरह के तमाम झंझट से मुक्ति मिल जाएगी.
क्या होगी टैक्स की दर
व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के 14 वर्ष के पूरा होने के बाद मोटर वाहन कर (motor vehicle tax) सालाना लगाया जाएगा लेकिन टैक्स की दर आधी होगी. 20 लाख से ऊपर के वाहनों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगाया जायेगा. 10 से 20 लाख रुपये की कीमत वाले वाहनों पर टैक्स की दर 10 प्रतिशत होगी और 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों पर यह टैक्स 8 प्रतिशत का. डीजल वाहनों से 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा. जबकि, इलेक्ट्रिक वाहनों को 2 प्रतिशत की टैक्स छूट मिलेगी.
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ऐसी होगी नंबर प्लेट
भारत सीरीज वाली नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की होगी. इसमें सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर छपे होंगे. नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत में वाहन रजिस्ट्रेशन का साल होगा. साल के अंतिम दो अंक होंगे. इसके बाद अंग्रेजी के बीएच (BH) अक्षर होंगे. इसके बाद इसके बाद आगे का नंबर होगा. जैसे- YY BH 5529 XX YY है. इसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स (AA to ZZ तक).
भारत सीरीज के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन
अगर आप राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आप सरकारी आईडी के साथ नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपको सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के vahan पोर्टल पर जाना होगा. डीलर के माध्यम से भारत सीरीज के लिये आवेदन करने के लिए फॉर्म 20 भरना होगा. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को फॉर्म 60 भरना होगा.
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सरकार ने लॉन्च किया नई गाड़ियों का BH Series रजिस्ट्रेशन मार्क, जानें क्या होगा फायदा - News18 हिंदी
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