ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 15 Dec 2021 03:09 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ई-ऑटो को 4,261 नए परमिट जारी करने के आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले के खिलाफ बजाज ऑटो की एक याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जानें पूरा मामला।ख़बर सुनें
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ई-ऑटो को 4,261 नए परमिट जारी करने के आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले के खिलाफ बजाज ऑटो की एक याचिका बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के निवासी वायु प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हैं, जिसका एक हिस्सा वाहनों द्वारा योगदान दिया जाता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि भले ही सीएनजी ऑटो रिक्शा बीएस-6 मानकों की अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन उनसे फिर भी कुछ कार्बन उत्सर्जन होता है।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा ई-ऑटोरिक्शा के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन को मनमाना नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह FAME-II योजना और इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के अनुरूप है।
"दिल्ली के निवासी वायु प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका एक हिस्सा वाहनों द्वारा योगदान दिया जाता है। भले ही सीएनजी ऑटो बीएस-6 अनुपालन कर रहे हैं, फिर भी कुछ कार्बन उत्सर्जन है।"
ई-रिक्शा परमिट: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बजाज ऑटो की याचिका, कहा- दिल्लीवासी वायु प्रदूषण से बुरी तरह हैं प्रभावित - अमर उजाला - Amar Ujala
Read More
No comments:
Post a Comment