Rechercher dans ce blog

Friday, October 29, 2021

बच्चे को बाइक पर बैठाना पड़ सकता है भारी, देना पड़ सकता है मोटा चालान - News Nation

बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए वाहन चालक से बच्चे को जोड़ने के लिए एक तरह की बेल्ट (हार्नेस) भी लगानी जरूरी होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक हार्नेस का वजन हल्का, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल होना चाहिए.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 29 Oct 2021, 09:09:28 AM
Traffic Rules

Traffic Rules (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • सरकार ने CMVR 1989 को संशोधित करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया
  • ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है

नई दिल्ली:

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को बाइक या फिर किसी अन्य दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए नए नियम को बना दिए हैं. अगर सिर्फ बच्चे के साथ भी बाइक या फिर स्कूटर से कहीं जा रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है. नए मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र चार साल से कम है और आपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाया हुआ है तो आपको चालान भरना पड़ सकता है. दोपहिया वाहन चालक को पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हैलमेट पहनाना होगा. ऐसे में लोगों को इन नियमों का ध्यान रखने की जरूरत है. इसके अलावा उस दोपहिया वाहन की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें: रेल यात्री कृपया ध्यान दें, उत्तर रेलवे चलाने जा रहा है फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट

जानकारी के मुताबिक बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए वाहन चालक से बच्चे को जोड़ने के लिए एक तरह की बेल्ट (सेफ्टी हार्नेस) भी लगानी जरूरी होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक हार्नेस का वजन हल्का, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल होना चाहिए. हार्नेस का वजन 30 किलोग्राम होने के साथ ही यह हैवी नाइलोन, मल्टीफिलामेंट नायलोन मैटीरियल वाला, हाई डेंसिटी फोम वाला होना चाहिए. सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) 1989 को संशोधित करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है.    

बता दें कि अभी तक नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर दोपहिया वाहन पर चार वर्ष तक की उम्र का बच्चा सवार है तो उसे तीसरी सवारी के रूप में माना जाता है. चूंकि दोपहिया वाहन पर सिर्फ दो लोगों के ही बैठने का नियम है और अगर आप चार साल की उम्र से अधिक के बच्चे को बैठाते हैं तो आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है. मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 194A के मुताबिक ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा होने और हेलमेट नहीं पहनने पर भरना पड़ सकता है चालान
अभी नए मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और आपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाया हुआ है तो भी आपको 1 हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है. ऐसे में लोगों को इन नियमों का ध्यान रखने की जरूरत है. वहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत अगर कोई व्यक्ति बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसका 5 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

संबंधित लेख

First Published : 29 Oct 2021, 09:09:28 AM

For all the Latest Utilities News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps.

Adblock test (Why?)


बच्चे को बाइक पर बैठाना पड़ सकता है भारी, देना पड़ सकता है मोटा चालान - News Nation
Read More

No comments:

Post a Comment

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...