राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में वाहनों के उपयोग की अनुमति के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किया है.पंचायत निर्वाचन के लिए आयोग ने ग्राम पंचायत के सदस्य व ग्राम कचहरी के पंच के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए मात्र एक दोपहिया वाहन, मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो दोपहिया वाहन और एक हल्का मोटर वाहन.
बैलगाड़ी और टमटम से प्रचार कर सकेंगे मुखिया-सरपंच के कैंडिडेट, बिहार में पंचायत चुनाव की गहमागहमी शुरू - प्रभात खबर - Prabhat Khabar
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