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जम्मू। दूसरे राज्यों में मरीजों को ले जाने के एवज में भारी भरकम राशि वसूल रही निजी एंबुलेंसों पर सख्ती की जाएगी। मंडलायुक्त जम्मू डॉ. राघव लंगर ने निजी एंबुलेंस के पंजीकरण और दरें तय करने के लिए परिवहन आयुक्त को मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसमें एसी/गैर एसी/क्रिकिटल केयर एंबुलेंस की प्रति किमी. दरों को अधिसूचित किया जाए। इसके साथ स्वास्थ्य निदेशालय जम्मू की अनिवार्य एनओसी के बाद ही निजी एंबुलेंस सड़क पर दौड़ सकेगी।
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मंडलायुक्त प्रशासन को दूसरे राज्यों की निजी एंबुलेंस द्वारा मरीजों से उन्हें शिफ्ट करने के दौरान बड़ी राशि वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए निजी एंबुलेंस के लिए जरूरी औपचारिकताएं तय करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह स्वास्थ्य निदेशक जम्मू को सड़क पर एंबुलेंस चलाने से पहले निदेशालय की एनओसी अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा है। मोटर वाहन विभाग इस संबंध में 24-6-2016 को पहले ही आदेश जारी कर चुका है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। मंडलायुक्त कार्यालय ने सभी आरटीओ और एआरटीओ (पंजीकरण प्राधिकरणों) को जमीन पर प्रावधानों को लागू करने और जनहित के इस मामले में जिला उपायुक्तों और एसएसपी की आवश्यक मदद लेने का निर्देश दिया है। नई दरें यूटी के भीतर और बाहर निजी एंबुलेंस सेवा के लिए लागू होंगी। टैरिफ के संबंध में सुझाव स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। कोई भी अधिकृत डीलर अब स्वास्थ्य निदेशक से विशिष्ट एनओसी के बिना किसी भी निजी एजेंसी को एंबुलेंस नहीं बेच सकता है।
मंडलायुक्त प्रशासन को दूसरे राज्यों की निजी एंबुलेंस द्वारा मरीजों से उन्हें शिफ्ट करने के दौरान बड़ी राशि वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए निजी एंबुलेंस के लिए जरूरी औपचारिकताएं तय करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह स्वास्थ्य निदेशक जम्मू को सड़क पर एंबुलेंस चलाने से पहले निदेशालय की एनओसी अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा है। मोटर वाहन विभाग इस संबंध में 24-6-2016 को पहले ही आदेश जारी कर चुका है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। मंडलायुक्त कार्यालय ने सभी आरटीओ और एआरटीओ (पंजीकरण प्राधिकरणों) को जमीन पर प्रावधानों को लागू करने और जनहित के इस मामले में जिला उपायुक्तों और एसएसपी की आवश्यक मदद लेने का निर्देश दिया है। नई दरें यूटी के भीतर और बाहर निजी एंबुलेंस सेवा के लिए लागू होंगी। टैरिफ के संबंध में सुझाव स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। कोई भी अधिकृत डीलर अब स्वास्थ्य निदेशक से विशिष्ट एनओसी के बिना किसी भी निजी एजेंसी को एंबुलेंस नहीं बेच सकता है।
निजी एंबुलेंस पर सख्ती, प्रति किलोमीटर दरें निर्धारित होंगी - अमर उजाला - Amar Ujala
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