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Saturday, September 4, 2021

सिवान में काउंटिग होने के 15 दिन के भीतर देना होगा चुनाव खर्च का ब्योरा - दैनिक जागरण

सिवान । जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा है। आयोग की ओर से कहा गया है कि वोटों की गिनती होने के 15 दिन के भीतर चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा तैयार कर निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा। अगर कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में उनको प्रत्याशी बनने से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं अगर कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक राशि खर्च करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

40 हजार तक खर्च कर सकेंगे मुखिया प्रत्याशी :

पंचायत चुनाव के मद्देनजर विभिन्न पदों के प्रत्याशियों की खर्च सीमा भी राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है। किस पद के प्रत्याशी को चुनाव में कितना खर्च करना है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी अधिकतम एक लाख तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 40 हजार रुपये निर्धारित की गई है। पंचायत समिति के प्रत्याशी 30 हजार तथा पंच व वार्ड सदस्य के प्रत्याशियों को 20 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है। आयोग ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि नामांकन की तिथि एवं रिजल्ट की घोषणा की तिथि की अवधि में चुनाव में जुड़े सभी खर्च का ब्योरा रखना होगा।

बैलगाड़ी व घोड़ागाड़ी से प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी :

पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने के साथ ही मैदान में अपनी किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी प्रचार-प्रसार को लेकर रणनीति तैयार करने लगे हैं। ऐसे में रिक्शा, बैलगाड़ी व घोड़ागाड़ी से भी जो प्रत्याशी प्रचार करना चाहते हैं, उन्हें प्रचार की अनुमति दी जाएगी। मालूम हो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में वाहनों के उपयोग की अनुमति के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किया है। पंचायत निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य व ग्राम कचहरी के पंच के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए मात्र एक यांत्रिक दोपहिया वाहन, मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो यांत्रिक दोपहिया वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए अधिकतम चार दोपहिया या दो हल्के वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की गई है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार :

पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में हैं। दूसरे चरण में सदर प्रखंड में मतदान होना है। वहीं चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर आयोग के निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जा रहा है।

राजकुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान।

Edited By: Jagran

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