
सरकार ने इस साल की शुरुआत में देश में व्हीकल स्क्रेपेज पॉलिसी की घोषणा की थी। यह पहल देश में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए की शुरू की गई।
नई दिल्ली।
भारत में 1 अक्टूबर से व्हीकल स्के्रपेज पॉलिसी शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि ऐसे वाहन मालिक जो अपने पुराने वाहनों को व्हीकल स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत खत्म कराएंगे, उन्हें नए वाहनों की खरीद पर संबंधित राज्य सरकार रोड टैक्स में अनिवार्य रूप से 25 प्रतिशत तक की छूट देगी।
नितिन गडकरी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को रोड टैक्स कम करने के लिए कहा है, जिससे लोगों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रेप कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि छूट का प्रतिशत कितना हो इसे निर्धारित करने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता होगी। केंद्र ने सिर्फ रोड टैक्स में छूट की अधिकतम सीमा तय की है। इस पॉलिसी के तहत निजी वाहनों को 25 प्रतिशत और कमर्शियल वाहनों को 15 प्रतिशत तक रोड टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया है। कुछ राज्य छूट सीमा को लेकर अब भी उलझन में हैं।
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— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 17, 2021
केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में देश में व्हीकल स्क्रेपेज पॉलिसी की घोषणा की थी। यह पहल देश में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए की शुरू की गई। माना जा रहा है कि इस कदम से भारतीय मोटर वाहन उद्योग को बढ़ावा भी मिलेगा। केंद्र सरकार इस वर्ष सितंबर के अंत तक स्क्र्रेपिंग पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी गत 13 अगस्त को इस पॉलिसी को गुजरात में आयोजित एक इन्वेस्टर समिट में लॉन्च कर चुके हैं। यह समिट सडक़ परिवहन मंत्रालय की ओर से आयोजित की गई थी।
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दरअसल, ऐसे वाहन मालिक जो रजिस्ट्रेशन टाइम खत्म होने के बाद भी वाहनों को चलाते हैं, उन्हें इसके लिए फिटनेस कराना अनिवार्य होगा। स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत एक यात्री वाहन का रजिस्ट्रेशन टाइम 20 साल निर्धारित कर दिया गया है। वहीं, कमर्शियल वाहनों की अवधि 15 साल होगी।
अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हुआ तो इसे एंड ऑफ लाइफ वाहन के तौर पर मान लिया जाएगा। वाहन मालिक को एक बार फिर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन करने की जगह उन्हें संबंधित वाहन को स्क्रेप पॉलिसी के तहत खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यही नहीं, ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास नहीं करने वाले वाहन यदि सडक़ पर चलते मिले, तो उन्हें भारी जुर्माना लगाते हुए जब्त भी कर लिया जाएगा।
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यदि वाहन मालिक स्क्रेप पॉलिसी चुनते हैं तो उन्हें 4 से 6 प्रतिशत तक स्क्रेप रेट भी दिया जाएगा। साथ ही नया वाहन खरीदने पर 25 प्रतिशत तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके लिए स्क्रेप वाहन का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। यह पॉलिसी एक अक्टूबर से लागू होगी। इसमें 15 साल से अधिक उम्र के सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों को 1 अप्रैल 2022 से रद्द किया जाएगा। वहीं, भारी कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस टेस्ट 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। इसके बाद अन्य सेगमेंट के फिटनेस टेस्ट चरणबद्ध तरीके से 1 जून 2024 से लागू होंगे। फिलहाल देशभर में 26 स्क्रेपिंग और फिटनेस टेस्ट सेंटर खोले जाने की योजना है।
पुराने वाहनों को स्क्रेप पॉलिसी के तहत नष्ट कराने वाले मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स पर मिलेगी 25 प् - Patrika News
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