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Friday, August 27, 2021

बिहार पंचायत चुनाव 2021: शुभ मुहूर्त पर कराएंगे नामांकन, पंडितों ने बताए तारीख - दैनिक जागरण

बिहार पंचायत चुनाव 2021 राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। प्रत्याशी नामांकन की तैयारी में जुटे हैं। नामांकन के लिए शुभ दिन की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए पंडित शुभ मुहूर्त देख रहे हैं।

संवाद सूत्र, तारापुर (मुंगेर)। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। जिले में पहले चरण का चुनाव तारापुर प्रखंड होगा। अभ्यर्थी दो से आठ तक नामांकन करेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 11 सितंबर तक और नाम वापसी 13 सितंबर तक होगा। 24 सितंबर को मतदान कराए जाएंगे । 26-27 सितंबर को मतगणना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। विभिन्न पदों पर संभावित प्रत्याशियों की ओर से नामांकन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। लोग कार्यालयों में नामांकन से संबंधित कागजात तथा अन्य जानकारी के लिए चक्कर लगा रहे हैं।

विधिज्ञ संघ में अधिवक्ताओं के पास भी आवेदन पत्र भरवाने की जानकारी के लिए भीड़ लगी हुई है। पंडितों के पास भी नामांकन के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। चुनाव उत्सव के रूप में दिख रहा है। प्रत्याशी अपने अपने तरीके से वोटर को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। नामांकन पर्चा भरे जाने को लेकर वकील, फोटो स्टेट करने वाले नोटरी पब्लिक पंडित के लिए चुनाव उत्सव के समान ही दिख रहा है। तिलडि़हा के विद्वान पण्डित इंदुशेखर झा ने बताया कि दो से आठ सितंबर के बीच तीन छह व आठ सितंबर को मुहूर्त शुभ है। तीन सितंबर को सर्वार्थ सिद्धियोग सुबह नौ से दोपहर एक तक है। छह सितंबर को अमृतयोग सुबह 11 से एक बजे तक, जबकि आठ सितंबर को सिद्धियोग पूर्वाह्न 11 से दोपहर एक बजे तक है। ज्योतिष गणना के आधार पर शुभ मुहूर्त में नामांकन करना अभ्यर्थी के लिए शुभ है।

वार्ड सदस्य व पंच को भी प्रचार के लिए एक यांत्रिक दो पहिया वाहन की होगी अनुमति

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रचार प्रसार करने के लिए वाहन की भी अनुमति दी है। इसमें ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और ग्राम कचहरी के पंच को प्रचार के लिए एक यांत्रिक दो पहिया वाहन प्रयोग करने की अनुमति रहेगी। जबकि जिला परिषद पद पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अधिकतम चार यांत्रिक दो पहिया वाहन अथवा दो हल्के मोटर वाहन या दो यांत्रिक दो पहिया वाहन व एक हल्का मोटर वाहन की अनुमति दी जाएगी। वहीं मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य को दो यांत्रिक दो पहिया वाहन या एक हल्का मोटर वाहन की अनुमति दी जा सकती है।

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