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ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 19 Aug 2021 06:56 PM IST
सार
यदि वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उम्मीद करें कि इलेक्ट्रॉनिक चालान या ई-चालान अब से सिर्फ 15 दिनों के अंदर वाहन मालिकों के घर पहुंच जाएगा।ख़बर सुनें
विस्तार
देश में अब यातायात नियम का उल्लंघन करने पर सख्ती बरती जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। यदि कोई वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उम्मीद करें कि इलेक्ट्रॉनिक चालान या ई-चालान अब से सिर्फ 15 दिनों के अंदर वाहन मालिकों के घर पहुंच जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने यातायात उल्लंघनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और नियमों के प्रवर्तन की अनुमति देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जाएगा।
MoRTH ने आज इस फैसला के डिटेल्स की जानकारी साझा की है। इसमें कहा गया है, "इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट (प्रवर्तन) उपकरणों में स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर), वेट-इन मशीन (डब्ल्यूआईएम) और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी कोई अन्य टेक्नोलॉजी शामिल है।"
केंद्र की सख्ती : ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब 15 दिनों में घर पहुंच जाएगा ई-चालान, जानें डिटेल्स - अमर उजाला
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