Rechercher dans ce blog

Friday, June 4, 2021

अब खरीद‍िए बैटरी चालित वाहन, नहीं देना पड़ेगा पंजीयन शुल्‍क, एक जुलाई से लागू होगा नया न‍ियम - दैनिक जागरण

परिवहन मंत्रालय बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। बैटरी चालित वाहनों की खरीद पर शुल्क में छूट देने की योजना बनाई गई है। एक जुलाई से नया न‍ियम लागू होने से लोगों को काफी राहत म‍िलेगी।

मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया] । बैटरी चालित वाहन खरीदिए, परिवहन विभाग आपसे शुल्क नहीं लेगा। इसके संबंध में सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। एक जुलाई से यह नियम लागू हो जाएगा। इस संबंध में लोगों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, कोई भी अपना सुझाव 27 जून तक  दे सकता है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) मोटर वाहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसके लिए बैटरी चालित या इलेक्ट्रिक वाहन चलाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा बढ़ते डीजल की खपत कम करने की भी सरकार की योजना है। इसी के तहत रेल प्रशासन सभी मार्गों पर डीजल इंजन के स्थान पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन और मालगाड़‍ियों का संचालन कर रहा है। मालगाड़ी चलाने के लिए सभी रेल मार्गों का विद्युतीकरण तेजी से किया जा रहा है। रेलवे ने 2023 के बाद डीजल इंजन का प्रयोग नहीं करने का लक्ष्य तैयार क‍िया है। रेलवे के बाद परिवहन मंत्रालय भी बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। बैटरी चालित वाहनों की खरीद पर शुल्क में छूट देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए मोटर वाहन नियम में संशोधन कर द‍िया गया है। सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने एक जून को अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। इसमें कहा गया है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों का पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही आम जनता से इस नियम को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। यदि कोई सुझाव देना चाहता है तो 27 जून तक सुझाव मंत्रालय को भेज सकते हैं। एक जुलाई से संशोधित नियम लागू हो जाएगा। बैटरी चालित वाहन का प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग पंजीयन शुल्क है। उत्तर प्रदेश में ई-रिक्शा का पंजीयन शुल्क एक हजार रुपये है। बड़े वाहनों का पंजीयन शुल्क पांच हजार रुपये तक है। इस नियम के लागू होने पर देश भर में बैटरी चालित वाहनों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि मंत्रालय ने बैटरी चालित वाहन पर पंजीयन शुल्क को खत्म के लिए नियम में संशोधन किया है। यह एक जुलाई से लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह नियम लागू होने के बाद नए बैटरी चालित वाहन खरीदने पर पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन रोड टैक्स आदि का भुगतान करना पड़ेगा। नए नियम लागू होने के बाद बैटरी चालित वाहनों की खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी।

शॉर्ट मे जानें सभी बड़ी खबरें और पायें ई-पेपर,ऑडियो न्यूज़,और अन्य सर्विस, डाउनलोड जागरण ऐप

Adblock test (Why?)


अब खरीद‍िए बैटरी चालित वाहन, नहीं देना पड़ेगा पंजीयन शुल्‍क, एक जुलाई से लागू होगा नया न‍ियम - दैनिक जागरण
Read More

No comments:

Post a Comment

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...