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Sunday, July 31, 2022

मोटर दुर्घटना दावे जो समझौता योग्य हैं, उन्हें लोक अदालत भेजा जाए : सुप्रीम कोर्ट - Live Law Hindi

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Saturday, July 30, 2022

हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन कर की बकाया राशि पर लगने वाली पैनल्टी में किया संशोधन - Punjab Kesari

Edited By Archna Sethi,Updated: 29 Jul, 2022 08:25 PM

amended the penalty of motor vehicle tax

हरियाणा में वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले मोटर वाहन कर की जुर्माना (पैनल्टी) दरों को युक्तिसंगत और संशोधित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता...

चंडीगढ़, 29 जुलाई-(अर्चना सेठी ) हरियाणा में वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले मोटर वाहन कर की जुर्माना (पैनल्टी) दरों को युक्तिसंगत और संशोधित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार, वाहन मालिक या वह व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में वाहन है, उनके द्वारा निर्धारित समय में मोटर वाहन के संबंध में देय कर भुगतान नहीं किया गया है, तो देय कर के भुगतान के अलावा वे देय कर पर 3 प्रतिशत प्रति माह की दर से पैनल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।वर्तमान में मोटर वाहन कर की बकाया राशि पर प्रत्येक दिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पैनल्टी, जोकि 15 प्रतिशत प्रति माह बनता है, तथा पैनल्टी पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है।

कर प्रशासन को तर्कसंगत, सरल और कुशल बनाने के लिए यह पाया गया कि जुर्माने की दर अधिक है और बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।

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Friday, July 29, 2022

हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन कर की बकाया राशि पर लगने वाली पैनल्टी में किया संशोधन - Punjab Kesari

Edited By Archna Sethi,Updated: 29 Jul, 2022 08:25 PM

amended the penalty of motor vehicle tax

हरियाणा में वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले मोटर वाहन कर की जुर्माना (पैनल्टी) दरों को युक्तिसंगत और संशोधित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता...

चंडीगढ़, 29 जुलाई-(अर्चना सेठी ) हरियाणा में वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले मोटर वाहन कर की जुर्माना (पैनल्टी) दरों को युक्तिसंगत और संशोधित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार, वाहन मालिक या वह व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में वाहन है, उनके द्वारा निर्धारित समय में मोटर वाहन के संबंध में देय कर भुगतान नहीं किया गया है, तो देय कर के भुगतान के अलावा वे देय कर पर 3 प्रतिशत प्रति माह की दर से पैनल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।वर्तमान में मोटर वाहन कर की बकाया राशि पर प्रत्येक दिन की देरी के लिए 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पैनल्टी, जोकि 15 प्रतिशत प्रति माह बनता है, तथा पैनल्टी पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है।

कर प्रशासन को तर्कसंगत, सरल और कुशल बनाने के लिए यह पाया गया कि जुर्माने की दर अधिक है और बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।

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केंद्रीय कानून के प्रतिकूल नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने केरल मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1976 की धारा 4(7), 4(8) ... - Live Law Hindi

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Kaam Ki Baat: सड़क पर गलती से भी ना रोकें इन गाड़ियों का रास्ता, होगी जेल, लगेगा भारी जुर्माना - ABP न्यूज़

Free Passage To Emergency Vehicles: किसी भी आपात हालात (Disaster Management) से निपटने के लिए निर्धारित और अधिकृत वाहन इमरजेंसी वाहन (Emergency Vehicle) की श्रेणी में आते हैं. पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि इमरजेंसी वाहन होते हैं. सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए चिन्हित वाहनों को भी तब तक इमरजेंसी वाहन माना जाएगा जब तक उस आपदा के हालात को पूरी तरह नियंत्रित ना कर लिया जाए.

इमरजेंसी वाहनों की पहचान के लिए उन पर विशेष साइरन और लाल रंग की बत्ती लगी होती है. या उनके परिचालन के वक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अन्य गाड़ी के वाहनों को रास्ता क्लीयर करने का निर्देश दिया जाता है. साइरन या अनाउंसमेंट सुनने के बाद भी अगर आपने उस गाड़ी को फ्री पैसेज नहीं दिया तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है.

इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर मिलेगी सजा

सड़क पर इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर कड़ी सजा का प्रावधान है. मोटर वाहन (संशोधन अधिनियम) 2019 (Motor Vehicles Amendment Act, 2019) की धारा 194E के अनुसार, जो भी वाहन चालक फायर सर्विस, एंबुलेंस या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट इमरजेंसी गाड़ी का रास्ता बाधित करते हैं तो उन्हें छह महीने तक की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा मिलेगी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) के नोटिफिकेशन के अनुसार उक्त अधीनियम की धारा 50, धारा 51, धारा 52, धारा 53, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57 एवं धारा 93 अप्रैल 2022 से प्राभावी हैं. इनके अनुसार अगर आपकी गाड़ी में 14 साल से कम उम्र का बच्चा बैठा है तो उसके लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है. साथ ही इन प्रावधानों के लागू होने से सड़क हादसे में बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया सरल हो गई है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर निर्धारित सजा को और कठोर कर दिया गया है.

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Wednesday, July 27, 2022

OLD Motor Vehicle Rules: अब पश्चिम बंगाल में नहीं चला सकेंगे पुरानी गाड़ियां, बंद होंगे 70 लाख वाहन - ABP न्यूज़

OLD Motor Vehicle Rules : राजधानी दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) ने पुराने वाहनों को लेकर रोक लगा रखी थी. अब एनजीटी ने पश्चिम बंगाल में 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों को हटाने का आदेश दे दिया है. एनजीटी (NGT) के आदेश में कहा कि अगले 6 महीनों में इन वाहनों को हटाने की जरूरत है. यह आदेश पूरे राज्य में वाहनों पर लागू होगा. जिन वाहनों को फेज आउट किया है इनमें ज्यादातर बीएस-4 इंजन वाली गाड़ियां हैं. 

कितने है वाहन
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1,820,382 निजी वाहन (Private Vehicle) हैं, जो 15 साल से पुराने हैं. राज्यभर में कुल मिलाकर 65 लाख से अधिक निजी वाहन हैं, जिन्हें अब हटाने की जरूरत है. कोलकाता में चलने वाले कमर्शियल वाहनों (Commercial Vehicle) में कम से कम 219,137 वाहन 15 साल से पुराने हैं. पूरे राज्य में पुराने कमर्शियल वाहनों (Old Commercial Vehicle) की संख्या 6 लाख से भी ऊपर है.

Electric Vehicles को मिलेगा बढ़ावा
आपको बता दे कि NGT का यह आदेश एजेंसी की ईस्टर्न बेंच (Eastern Bench) की ओर से लिया गया है. इसमें जस्टिस बी अमित स्टालेकर और विशेषज्ञ सदस्य सैबल दासगुप्ता शामिल किया गया हैं. आदेश में कहा कि पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए, कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (Compressed Natural Gas) बसों और इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत के साथ क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी (Green Technology) वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

ऐतिहासिक है आदेश 
एनजीटी में 2021 में याचिका दायर करने वाले एक्टिविस्ट सुभाष दत्ता ने इस आदेश को ऐतिहासिक बताया है. दत्ता ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और काम यहां से शुरू होना है. राज्य में लगभग 1 करोड़ ऐसे पुराने वाहन चल रहे हैं और 6 महीने की समय सीमा के भीतर उन सभी को चरणबद्ध तरीके से करना संभव नहीं है. हम इसे लेकर चिंतित हैं और इस मामले को और सक्रियता से आगे बढ़ा रहे हैं.

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मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर 137 वाहनों के काटे चालान, कई वाहन जब्त.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : दादरी जिला पुलिस की टीमों ने मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की उल्लंघना कर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। शुक्रवार शाम छह बजे से रात 10 बजे तक चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस द्वारा 137 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के निर्देशानुसार चलाए गए स्पेशल चेकिग अभियान में जिला पुलिस की टीमों द्वारा मुख्य सड़कों के साथ-साथ मुख्य चौराहों इत्यादि पर भी वाहनों की जांच की। इस दौरान वाहनों को रूकवा कर उनके दस्तावेज चेक किए गए। पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों को खुलवा कर उनकी जांच की गई। इस दौरान कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट ही नहीं थी, वहीं कुछ वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं थी। इस दौरान पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर 84 चालान किए तथा बिना नंबर प्लेट वाले 53 वाहनों के चालान किए। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा कुल 137 वाहनों के चालान किए गए। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने वाहनों की गहनता से जांच की तथा अधूरे दस्तावेज वाले वाहनों, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के चालान किए। साथ ही बिना दस्तावेजों वाले वाहनों को जब्त भी किया गया। अभियान के तह पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने वाहन के कागजात, चालक का ड्राइविग लाइसेंस, हेलमेट, तीन सवारी, नंबर प्लेट इत्यादि की चेकिग की। भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान : एसपी

दादरी जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय मोटर वाहन अधिनियम के निर्देशों के तहत सभी दस्तावेज साथ रखें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। एसपी दीपक ने कहा कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

Edited By Jagran

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...