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Thursday, July 8, 2021

मोटर वाहन अधिनियम के मामले लोक अदालत में होंगे निस्तारित - दैनिक जागरण

संवाद सूत्र, चकराता: पछवादून और जौनसार बावर क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघन में काटे गए चालान और लंबित मामलों के निपटारे को ढकरानी में लोक अदालत लगेगी। इसके लिए परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल ने क्षेत्र के प्रमुख रूट पर जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान परिवहन विभाग की टीम ने लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के सभी मामलों के निस्तारण को वाहनों में पर्चे-पोस्टर चस्पा किए।

गुरुवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एसके निरंजन के नेतृत्व में टीम ने पछवादून और जौनसार बावर के विभिन्न रूट पर जागरूकता अभियान चलाया। टीम ने विकासनगर-हरबर्टपुर, डाकपत्थर-बाड़वाला, हरिपुर-कोटी-मीनस, कालसी-साहिया, चकराता-त्यूणी, दिल्ली-यमुनोत्री, देहरादून-पांवटा समेत अन्य रूट पर चलाए गए जन जागरूकता अभियान के तहत सभी वाहन स्वामी और चालकों को लोक अदालत के जरिये लंबित मामलों का निपटारा कराने को कहा। टीम ने रूट पर चलने वाले सभी वाहनों में पर्चे-पोस्टर चस्पा कर आमजन को इसकी जानकारी दी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एसके निरंजन ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशन में 10 जुलाई को विकासनगर के ढकरानी में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इससे एमबी एक्ट के लंबित मामलों का निपटारा आसानी से होगा। कहा कि एआरटीओ कार्यालय विकासनगर में पंजीकृत सभी वाहनों के स्वामी और चालकों के लिए यह सुनहरा मौका है। लोक अदालत के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन में काटे गए सभी वाहनों के चालान और अन्य लंबित मामलों का निपटारा मौके पर ही किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग की टीम की ओर से क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोग इसका फायदा उठा सकें।

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मोटर वाहन अधिनियम के मामले लोक अदालत में होंगे निस्तारित - दैनिक जागरण
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Tuesday, July 6, 2021

कानून अधिकारी और केंद्र सरकार के वकील अपने वाहनों में न्यायालय का नाम प्रदर्शित नहीं कर सकते: केरल... - Live Law Hindi

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Sunday, July 4, 2021

मोटर व्हीकल: केरल हाईकोर्ट ने आकर्षक हेडलाइट्स, आधिकारिक प्रतीक, झंडे, नेम प्लेट आदि के उपयोग से संबंधित... - Live Law Hindi

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मोटर व्हीकल: केरल हाईकोर्ट ने आकर्षक हेडलाइट्स, आधिकारिक प्रतीक, झंडे, नेम प्लेट आदि के उपयोग से संबंधित... - Live Law Hindi
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Saturday, July 3, 2021

झारखंड: अब SDO लेवल के अधिकारी नहीं कर सकेंगे वाहनों की चेकिंग, जारी हुआ आदेश - Aaj Tak

स्टोरी हाइलाइट्स

  • वाहन चेकिंग नहीं कर सकेंगे SDO स्तर के अधिकारी
  • अपने ही काम का रहता है इनपर भार
  • परिवहन विभाग के नियंत्रण में भी नही आते हैं

झारखंड में अब एसडीओ स्तर के अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों की जांच और टैक्स वसूली नहीं कर पाएंगे. राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एसडीओ को दिए गए यह अधिकार वापस ले लिए गए हैं. विभागीय मंत्री चम्पई सोरेन के अनुमोदन के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

विभाग की अधिसूचना 18.07.2018 और गजट संख्या 685, दिनांक 19.07.2018 के माध्यम से कुल 45 एसडीओ को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत वाहन जांच और राजस्व वसूली की शक्ति प्रदान की गई थीं.

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इस आदेश को लेकर यह बताया गया है कि एसडीओ का नियंत्रण, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके कारण परिवहन विभाग की ओर से एसडीओ स्तर के पदाधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रह पाता, साथ ही एसडीओ स्तर के अफसरों के पास अधिक कार्य रहने के कारण वाहन चेकिंग और राजस्व संग्रहण के कार्य में उनके द्वारा रूचि नहीं लेने की संभावना बनी रहती है.

परिवहन विभाग द्वारा की गई समीक्षा में यह पाया गया कि एसडीओ की ओर से निष्पादित कर्तव्यों और राजस्व संग्रह का अनुपात संतोषप्रद नहीं है. इसी को देखते हुए 45 अनुमंडल पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्रदान की गई शक्तियों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. एसडीओ के पास से इस अधिकार को वापस लिए जाने के बाद से वाहन चेकिंग अभियान पर भी असर पड़ सकता है.

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Friday, July 2, 2021

झारखंड मोटर वाहन करारोपण एक्ट लागू, अब राज्य में बाइक व कार खरीदने पर चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, जानें कितना लगेगा टैक्स - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

अगर आप एक लाख रुपये के अंदर में 109 सीसी का जूपिटर दो पहिया वाहन खरीदते हैं, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज 6,018 रुपये चुकाने पड़ेंगे. जबकि पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज 4,273 रुपये लगता था. यानी 1,745 रुपये अधिक देने होंगे. एक लाख से अधिक कीमतवाले दोपहिया पर अलग टैक्स लगेगा. अगर आप 160 सीसी की अपाची लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज में 10,399 रुपये देने होंगे. जबकि पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज 5,769 रुपये देने पड़ते थे.

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एसडीओ वाहन चेकिंग और राजस्व वसूली के काम से हटाए गए - Hindustan हिंदी

मुख्य बातें ::::::::::::

45 एसडीओ को परिवहन विभाग ने दी थी शक्ति

राजस्व संग्रहण में किया जा रहा था दिक्कतों का सामना

रांची। मुख्य संवाददाता

राज्य के एसडीओ स्तर के अधिकारी अब मोटरवाहन अधिनियम के तहत वाहनों की जांच और टैक्स वसूली नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने एसडीओ को दिए गए अधिकार वापस ले लिये हैं। विभागीय मंत्री चम्पई सोरेन के अनुमोदन के बाद इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विभागीय अधिसूचना 18.07.2018 और गजट सं.-685, दिनांक 19.07.2018 के माध्यम से कुल 45 अनुमंडल पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत जांच और राजस्व वसूली की शक्ति प्रदान की गई थी।

क्या है वजह

परिवहन विभाग के आदेश के मुताबिक, एसडीओ का नियंत्री विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग है। इसके कारण परिवहन विभाग द्वारा एसडीओ स्तर के पदाधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। साथ ही, एसडीओ स्तर के अफसरों के पास कार्य की अधिकता रहने के कारण उनके द्वारा वाहन चेकिंग तथा राजस्व संग्रहण के कार्य में रुचि नहीं लेने की संभावना बनी रहती है। परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि एसडीओ द्वारा निष्पादित कर्तव्यों एवं राजस्व संग्रहण का अनुपात संतोषप्रद नहीं है। इसके बाद 45 अनुमंडल पदाधिकारियों को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत प्रदान की गई शक्ति को तत्काल प्रभाव से विलोपित कर दिया गया।

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Jharkhand News: अब एसडीओ नहीं कर सकेंगे मोटर वाहन की जांच, टैक्स वसूली का भी पॉवर छीना - newswing

Ranchi: झारखंड सरकार ने मोटर वाहन चेकिंग और राजस्व वसूली के काम से अनुमंडल पदाधिकारियों को हटा दिया है. इनके कार्यो की समीक्षा के बाद परिहवन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. परिहवन मंत्री चंपई सोरेन की सहमति के बाद 45 अनुमंडल पदाधिकारियों को दी गयी शमन की शक्ति को लेकर जुलाई 2018 के आदेश को विलोपित कर दिया गया.

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दरअसल, राज्य सरकार ने 19 जुलाई 2018 को गजट प्रकाशित कर राज्य में अपनी एजेंसियों के अतिरिक्त 45 अनुमंडल पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति दी थी, लेकिन यह पाया गया कि काम की अधिकता की वजह से अधिकांश एसडीओ वाहन चेकिंग तथा राजस्व संग्रहण के काम में रूचि नहीं ले रहे हैं. ऐसे में विभाग ने 45 अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यो की समीक्षा करायी. यह पाया गया कि विगत तीन साल में इनके द्वारा न के बराबर वाहन चेकिंग का काम हुआ और राजस्व वसूली भी ठीक से नहीं हो पायी. विभाग ने इनके निष्पादित कार्यो व उपलब्धिायों की समीक्षा के बाद इनके काम को संतोषप्रद नहीं माना. विभाग ने पूरी मामले को विभागीय मंत्री चंपई सोरेन के पास रखा था.

राज्य प्रशासनिक सेवा से अनुमंडल पदाधिकारियों की पोस्टिंग कार्मिक विभाग करता है. इन पर कार्मिक विभाग का ही नियंत्रण रहता है. ऐसे में परिवहन विभाग राजस्व वसूली करने के काम में कोताही आदि बरतने पर सीधी कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा था. यह भी एक वजह रही कि एसडीओ से शमन की शक्ति वापस ली गयी.

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...