मुख्य बातें ::::::::::::
45 एसडीओ को परिवहन विभाग ने दी थी शक्ति
राजस्व संग्रहण में किया जा रहा था दिक्कतों का सामना
रांची। मुख्य संवाददाता
राज्य के एसडीओ स्तर के अधिकारी अब मोटरवाहन अधिनियम के तहत वाहनों की जांच और टैक्स वसूली नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने एसडीओ को दिए गए अधिकार वापस ले लिये हैं। विभागीय मंत्री चम्पई सोरेन के अनुमोदन के बाद इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विभागीय अधिसूचना 18.07.2018 और गजट सं.-685, दिनांक 19.07.2018 के माध्यम से कुल 45 अनुमंडल पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत जांच और राजस्व वसूली की शक्ति प्रदान की गई थी।
क्या है वजह
परिवहन विभाग के आदेश के मुताबिक, एसडीओ का नियंत्री विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग है। इसके कारण परिवहन विभाग द्वारा एसडीओ स्तर के पदाधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। साथ ही, एसडीओ स्तर के अफसरों के पास कार्य की अधिकता रहने के कारण उनके द्वारा वाहन चेकिंग तथा राजस्व संग्रहण के कार्य में रुचि नहीं लेने की संभावना बनी रहती है। परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि एसडीओ द्वारा निष्पादित कर्तव्यों एवं राजस्व संग्रहण का अनुपात संतोषप्रद नहीं है। इसके बाद 45 अनुमंडल पदाधिकारियों को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत प्रदान की गई शक्ति को तत्काल प्रभाव से विलोपित कर दिया गया।
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