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Thursday, April 8, 2021

सड़क पर गाड़ी चलाते समय यह 'आवाज़' नहीं सुनने पर भरना पड़ेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना - News Nation

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act): नए नियमों के मुताबिक आपके पास भले ही गाड़ी के वैध डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस हो, लेकिन अगर आपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाया तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है.

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act): New Traffic Rules

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act): New Traffic Rules (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है
  • नए मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा 194E को जोड़ा गया है

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने सड़क पर आवागमन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए यातायात के नियमों को काफी सख्त कर दिए हैं. मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) में चालान की राशि में भी भारी बढ़ोतरी कर दी गई है. इसके अलावा सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए भी नए प्रावधान लागू कर दिए गए हैं. नए नियमों के मुताबिक आपके पास भले ही गाड़ी के वैध डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस हो, लेकिन अगर आपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाया तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है. गैर जिम्मेदार वाहन चालकों को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: Mercedes Benz India की बिक्री में पहली तिमाही में आया उछाल

नए मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा 194E को जोड़ा गया
दरअसल, नए मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा 194E को जोड़ा गया है. इस धारा के तहत एमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस आदि को रास्ता नहीं देने या फिर अवरोध पैदा करने पर वाहन चालक को महंगा पड़ सकता है. ऐसे वाहन चालकों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोक सकती है. साथ ही वाहन चालकों को 6 महीने तक जेल की सजा भी हो सकती है या फिर जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है. बता दें कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में इसके लिए किसी भी तरह के जुर्माने और सजा का प्रावधान नहीं था. ऐसे में अब अगर आप सड़क पर चल रहे हों और किसी इमरजेंसी वाहन की आवाज सुनें तो उस वाहन को तुरंत रास्ता दे दीजिए. 

गौरतलब है कि दुर्घटना के दौरान पीड़ित के लिए सबसे अहम समय होता है. अक्सर देखा गया है कि आपातकालीन स्थिति में भी एंबुलेंस को सड़क पर रास्ता नहीं मिल पाता है और उसे कई बार जाम का भी सामना करना पड़ता है. इसके अलावा कई बार वाहन चालक जानबूझकर भी इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं जो कि नैतिक रूप से उचित नहीं है. इन्हीं सब चीजों को देखते हुए नए मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माने के साथ जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.

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First Published : 08 Apr 2021, 12:22:10 PM

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सड़क पर गाड़ी चलाते समय यह 'आवाज़' नहीं सुनने पर भरना पड़ेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना - News Nation
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Wednesday, April 7, 2021

चांदनी चौक की खूबसूरती रखना होगा बरकरार, इमरजेंसी सेवाओं के लिए बनेगी एसओपीः सत्येंद्र जैन - दैनिक जागरण

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चांदनी चौक की खूबसूरती बरकरार रखना जरूरी है। इसलिए यहां नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। वहां पहले की तरह वाहनों की भीड़ न हो और लोगों को सहूलियत मिले, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वह 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चांदनी चौक के पूरे हुए पुनर्विकास कामों के उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में पीडब्ल्यूडी, नगर निगम व दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने चांदनी चौक की सड़क पर पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सड़क पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट की रोशनी कम है। कम रोशन होने से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। ऐसे में अधिक रोशनी देने वाले एलईडी लगाए जाएं। उन्होंने सड़क किनारे ऊंचाई वाले पौधे लगाने का सुझाव दिया, ताकि दुकानदारों को भी कोई दिक्कत न हो।

चांदनी चौक के रिक्शों की होगी कलर कोडिंग, मिलेगा बैज

चांदनी चौक के रिक्शे बाकी दिल्ली वालों से कुछ अलग होंगे। इनमें कलर कोडिंग होगी और बैज भी लगे होंगे, जो बताएंगे कि ये चांदनी चौक में चलने वाले ही रिक्शे हैं। असल में इस पुराने और ऐतिहासिक शहर की पुनर्विकसित सड़क (लाल जैन मंदिर से फतेहपुरी मस्जिद तक) को मोटर वाहन मुक्त (एनएमवी) रोड बनाया गया है। इसलिए इस सड़क पर सिर्फ हाथ रिक्शा ही चलाने की अनुमति रहेगी। परियोजना से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक चिह्नित रिक्शों पर ही दुकानदार अपने सामान को लेकर आ-जा सकते हैं। ये रिक्शे इस तरह संचालित किए जाएंगे, ताकि वे एक-दूसरे को ओवरटेक न करें। किसी रिक्शा को सामान उतारना है या लादना है, तो उसके लिए बगल में जगह दी जाएगी, ताकि जाम न लगे।

75 वालंटियर्स रखेंगे वाहनों पर नजर

प्रतिबंधित मार्ग पर मोटर वाहन का प्रवेश रोकने के लिए बैरियर लगाए जा रहे हैं। जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि ऐसे वाहनों का चालान किया जा सके। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 166 सिविल डिफेंस वालंटियर की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनके पास संख्याबल की कमी है, इसलिए जब तक कैमरा चालू नहीं होते हैं, तब तक के लिए उन्हें मदद के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। मंत्री ने पीडब्ल्यूडी विभाग को दो महीने के लिए 75 वालंटियर देने के निर्देश दिए हैं।

नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस की

मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि चांदनी चौक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे खूबसूरत बनाया गया है और इसकी खूबसूरती को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां पहले जैसी स्थिति न बन पाए। अगर पहले की तरह ही वाहनों की भीड़ रहेगी और लोगों को सहूलियत नहीं मिलेगी तो फिर चांदनी चौक की छवि धूमिल होगी और दोबारा छवि को वापस पाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि शुरू में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो जान बूझकर मोटर वाहन लेकर जाने का प्रयास करेंगे। हमें इसे लेकर सख्ती बरतने की जरूरत है। अगर एक-दो महीने सख्ती कर देंगे तो फिर लोग नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे।

आवश्यक व इमरजेंसी सेवाओं के लिए बनेगी एसओपी

लालकिला से फतेहपुरी मस्जिद तक आवश्यक और इमरजेंसी सेवाएं देने वाले वाहनों के आवागमन की अनुमति रहेगी। जैसे- एंबुलेंस, फागिंग करने वाली गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, बैंक की कैश वैन और सिक्युरिटी वैन आदि को अनुमति रहेगी। सड़क की सफाई सुबह 9 बजे से पहले कर दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं के लिए एसओपी बनाने के निर्देश दिए। किसी आवश्यक मरम्मत कार्य आदि के लिए स्थानीय प्रशासन से प्रतिदिन के आधार पर अनुमति लेनी होगी।

रेहड़ी-पटरी वालों को नहीं मिलेगी जगह

एक अधिकारी के मुताबिक विभिन्न अदालतों की न्यायिक घोषणाओं के कारण चांदनी चौक को रेहड़ी-पटरी वालों से मुक्त रखा जाएगा। इन्हें बसाने की कोई योजना नहीं है।

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New Traffic Challan In Delhi: हरियाणा और यूपी के वाहन चालक हो जाएं सावधान, इन गलतियों पर भरना होगा हजारों का चालान - दैनिक जागरण

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के किसी भी राज्य से अपने वाहन से राजधानी दिल्ली आ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में वाहन चलाने के दौरान अगर आपने कुछ गलतियां कीं तो आपको हजारों रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 तो लागू ही है, साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश भी आया है, जिसके तहत दिल्ली में अकेले कार चलाते समय भी मास्क पहनने की अनिवार्यता से छूट नहीं है। यानी राजधानी दिल्ली में अगर कोई कार चला रहा है और उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा है, बावजूद इसके उसे मास्क लगाना होगा। दिल्ली में अगर कोई ऐसा नहीं करता पाया जाता है तो उसे 2000 रुपये का चालान भरना होगा।

पढ़िये- दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि कार में आप अकेले हों तो भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जज साहब ने अपने आदेश में कहा कि मास्क 'सुरक्षा कवच' का काम करता है, साथ ही यह कोरोना वायरस को फैलने से भी रोकता है। इसके साथ ही, अदालत ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें अकेले कार चालक के मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने का विरोध किया गया था। 

यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वाहन चालक हो जाएं सावधान

बता दें कि दिल्ली से सटे यूपी (गाजियाबाद, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और हापुड़) और हरियाणा (गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और सोनीपत) के लाखों लोग राजधानी आते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने गाड़ी के भीतर मास्क नहीं पहना है तो उन्हें 2000 रुपये का चालान भरना होगा। ऐसे में जब घर से निकलें तो मास्क जरूर पहनें। इसके साथ अगर आप दिल्ली में अन्य राज्य से आ रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं।

वहीं, दिल्ली में सामान्य ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले भी सावधान हो जाएं।  दिल्ली में अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो आपको जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दिल्ली में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को एक साल की जेल की सजा और इसके साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

शराब पीकर चलाई तो तगड़ा फाइन, जो भी हो सकती है

नए नियम के मुताबिक, अगर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार कोई ड्राइवर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार करने पर 10,000 रुपये और छह महीने की जेल हो सकती है। यह गलती दोबारा की तो 2 वर्ष की जेल की सजा के साथ ही 15,000 रुपये फाइन भरना पड़ सकता है।

नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो खैर नहीं

दिल्ली में अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसपर 25, 000 रुपये फाइल लगेगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन रद होगा सो अलग। आरोपित नाबालिग 25 वर्ष की उम्र तक वाहन भी नहीं चला पाएगा। मां-बाप को भी सजा का प्रावधान है।

सड़क सुरक्षा नियम 2020 दिल्ली में नए ट्रैफिक नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये फाइन लगेगा।

यहां जानिये- नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
  • गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा।
  • एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये कर दिया गया है।
  • बिना सीट बेल्ट न लगाने पर1000 रुपये का चालान है।
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 5000 रुपये तक फाइन है।
  • दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 2000 रुपये चालान है। 
  • इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर 1000 रुपये का चालान कटेगा।
  • ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5000 रुपये का चालान है।
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Tuesday, April 6, 2021

Alert! कार चलाते वक्‍त किया ये काम तो देना होगा 15,000 रुपये जुर्माना, जेल में बिताने पड़ेंगे दो साल - IndiaTV Paisa

motor vehicle owner alert new traffic advisory rule for car challan penalty for 15000 rupees- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

motor vehicle owner alert new traffic advisory rule for car challan penalty for 15000 rupees

नई दिल्‍ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों के बीच एक जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम के जरिये मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम के तहत पालन किए जाने वाले नियमों और दिशा-निर्देशों के प्रति वाहन चालकों को संदेवनशील बनाने का काम कर रहा है।

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सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्विट कर कहा है कि मोटन वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाना एक आपराधिक कृत्‍य है। शराब पीकर वाहन चलाते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और/या 6 माह तक की जेल वाहन चालक को हो सकती है। इतना ही नहीं यदि इसी प्रकार का अपराध दोबारा या बार-बार करते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन चालक को 15,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

एक अन्‍य ट्वीट में मंत्रालय ने कहा कि बगैर लाइसेंस के अनाधिकृत रूप से वाहन चलाना भी एक अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको 5000 रुपये का जुर्माना और/या 3 महीने की कैद का सामना काना होगा। इसलिए आप जब भी वाहन चलाएं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है।

इतना ही नहीं अपने वाहन की समय पर देखरेख और मरम्‍मत भी बहुत जरूरी है। ऐसा न करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। मंत्रालय ने अपने एक तीसरे ट्वीट में कहा कि समय पर वाहन की देखरेख जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 के तहत खराब वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 1500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। मंत्रालय का कहना है कि खराब वाहन सड़क सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

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वाहन में डीजे लगाकर कर रहे थे प्रचार, आगरा पुलिस ने जब्त किया प्रचार वाहन, मुकदमा भी दर्ज हुआ - दैनिक जागरण

ताजगंज क्षेत्र की एकता चौकी का मामला। सोमवार को एक मैक्स पिकअप गाड़ी में साउंड सिस्टम लगाकर क्षेत्र में प्रचार किया जा रहा था। गाड़ी में लाउडस्पीकर भी लगे थे। जबकि आदर्श आचार संहिता के अनुसार इस तरह के वाहन से प्रचार नहीं किया जा सकता।

आगरा, जागरण संवाददाता। पंचायत चुनाव में कुछ प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। सोमवार को ताजगंज क्षेत्र में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी का वाहन जब्त कर लिया। उसके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

जिला पंचायत के वार्ड संख्या 11 से सदस्य पद के लिए बसपा समर्थित प्रत्याशी हेमंत चाहर हैं। सोमवार को एक मैक्स पिकअप गाड़ी में साउंड सिस्टम लगाकर क्षेत्र में प्रचार किया जा रहा था। गाड़ी में लाउडस्पीकर भी लगे थे। जबकि आदर्श आचार संहिता के अनुसार इस तरह के वाहन से प्रचार नहीं किया जा सकता। ताजगंज की एकता पुलिस चौकी के क्षेत्र में पुलिस ने वाहन को रोक लिया। इंस्पेक्टर ताजगंज ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी हेमंत चाहर के खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की धारा 171 च के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। ताजगंज क्षेत्र में ही दो दिन पहले तीन प्रत्याशियों के प्रचार वाहन और जब्त किए गए थे। इस मामले में भी पंचगाई खेड़ा निवासी प्रत्याशी रेनू, इटौरा निवासी मधुबाला और भारती के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये प्रत्याशी भी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मैदान में हैं।

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Monday, April 5, 2021

केरल से लद्दाख की पैदल यात्रा : दो युवक अनुभव करना चाहते हैं कैसा होता है मोटर वाहन के बिना जीवन - News18 इंडिया

ये दोनों ही युवा कोंडोट्टी के रहनेवाले हैं जो केरल के मलप्पुरम ज़िले का एक शहर है.

ये दोनों ही युवा कोंडोट्टी के रहनेवाले हैं जो केरल के मलप्पुरम ज़िले का एक शहर है.

Kerala To Ladakh Journey: 19 मार्च 2021 को ये दोनों दोस्त कोंडोट्टी से अपनी यात्रा पर रवाना हुए और पहले 13 दिनों में 500 किलोमीटर की दूरी तय की.

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कारवार/सौम्या कलसा. “सदियों पहले जब दुनिया में कोई वाहन नहीं था, लोग एक जगह से दूसरे जगह की पैदल ही सफल यात्रा करते थे. हम यह जानना चाहते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने का उनका यह अनुभव कैसा होता था और यही सोचकर हमने इस साहसिक यात्रा का प्लान बनाया है,” यह कहना था 20 वर्ष के दिलशाद का. वह अपने एक दोस्त 23 वर्ष के मंसूर बिलाल के साथ तीन महीने और 15 दिनों की केरल से लद्दाख यात्रा पर पैदल रवाना हुआ है.

ये दोनों ही युवा कोंडोट्टी के रहनेवाले हैं जो केरल के मलप्पुरम ज़िले का एक शहर है. दिलशाद कोंडोट्टी में चाय की एक दुकान पर काम करता है, जबकि मंसूर बिलाल अरब अमीरात में काम करता था और कोविड महामारी के कारण केरल वापस आ गया और फिर कभी वापस उस देश नहीं गया. इन दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी है. जब दिलशाद ने चाय की दुकान के अपने मालिक को अपनी यात्रा के बारे में एक महीने पहले बताया और कहा कि वह इस वजह से नौकरी छोड़ने जा रहा है, तो उसके नियोक्ता (दुकान का मालिक) ने उसे पागल कहा. यहाँ तक कि इन दोनों युवकों के परिवार के सदस्यों ने भी इनको ऐसा करने के लिए उत्साहित नहीं किया, पर इन दोनों दोस्तों ने अपने मन में इरादा कर लिया था और इसलिए वे अपनी मंज़िल की ओर चल पड़े.

19 मार्च 2021 को ये दोनों दोस्त कोंडोट्टी से अपनी यात्रा पर रवाना हुए और पहले 13 दिनों में 500 किलोमीटर की दूरी तय की. अब ये लोग कर्नाटक पहुँच गए हैं और कारवार होते हुए गोवा की ओर जा रहे हैं. दिलशाद ने बताया, “हम हर दिन 4 बजे सुबह अपनी यात्रा शुरू करते हैं और शाम के 9 बजे तक चलते हैं. इस बीच हम खाने के लिए रुकते हैं. कई बार जब धूप बर्दाश्त के बाहर होता है, हम आराम करते हैं. हम आसानी से हर दिन 45 से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं.”


उन्होंने बताया, “हम रास्ते में आनेवाले किसी गाँव या शहर में अपनी रात बिताते हैं. अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है. हम सड़कों के किनारे बने होटलों में खाना खाते हैं और धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग करते हैं.” इन दोनों को पूरा भरोसा है कि वे जून 2021 तक लद्दाख पहुंच जाएंगे.
ये लोग “रेस ट्रैक” नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जहां पर वे अपनी यात्रा से संबंधित वीडियो डालते हैं. ये लड़के रास्ते में होनेवाले छोटे से छोटे अनुभवों के बारे में भी बताते हैं. दूसरों को भले ही लगे कि ये दोनों सिरफिरे हैं, पर अपनी इस साहसिक यात्रा पर उनके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं.

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

इनके यूट्यूब चैनल का लिंक : https://www.youtube.com/channel/UCq1rYIj8prZM1qaE1z7GeUw

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केरल से लद्दाख की पैदल यात्रा : दो युवक अनुभव करना चाहते हैं कैसा होता है मोटर वाहन के बिना जीवन - News18 हिंदी

Kerala To Ladakh Journey: 19 मार्च 2021 को ये दोनों दोस्त कोंडोट्टी से अपनी यात्रा पर रवाना हुए और पहले 13 दिनों में 500 किलोमीटर की दूरी तय की.

Source: News18Hindi Last updated on: April 5, 2021, 6:13 PM IST

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कारवार/सौम्या कलसा. “सदियों पहले जब दुनिया में कोई वाहन नहीं था, लोग एक जगह से दूसरे जगह की पैदल ही सफल यात्रा करते थे. हम यह जानना चाहते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने का उनका यह अनुभव कैसा होता था और यही सोचकर हमने इस साहसिक यात्रा का प्लान बनाया है,” यह कहना था 20 वर्ष के दिलशाद का. वह अपने एक दोस्त 23 वर्ष के मंसूर बिलाल के साथ तीन महीने और 15 दिनों की केरल से लद्दाख यात्रा पर पैदल रवाना हुआ है.

ये दोनों ही युवा कोंडोट्टी के रहनेवाले हैं जो केरल के मलप्पुरम ज़िले का एक शहर है. दिलशाद कोंडोट्टी में चाय की एक दुकान पर काम करता है, जबकि मंसूर बिलाल अरब अमीरात में काम करता था और कोविड महामारी के कारण केरल वापस आ गया और फिर कभी वापस उस देश नहीं गया. इन दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी है. जब दिलशाद ने चाय की दुकान के अपने मालिक को अपनी यात्रा के बारे में एक महीने पहले बताया और कहा कि वह इस वजह से नौकरी छोड़ने जा रहा है, तो उसके नियोक्ता (दुकान का मालिक) ने उसे पागल कहा. यहाँ तक कि इन दोनों युवकों के परिवार के सदस्यों ने भी इनको ऐसा करने के लिए उत्साहित नहीं किया, पर इन दोनों दोस्तों ने अपने मन में इरादा कर लिया था और इसलिए वे अपनी मंज़िल की ओर चल पड़े.

19 मार्च 2021 को ये दोनों दोस्त कोंडोट्टी से अपनी यात्रा पर रवाना हुए और पहले 13 दिनों में 500 किलोमीटर की दूरी तय की. अब ये लोग कर्नाटक पहुँच गए हैं और कारवार होते हुए गोवा की ओर जा रहे हैं. दिलशाद ने बताया, “हम हर दिन 4 बजे सुबह अपनी यात्रा शुरू करते हैं और शाम के 9 बजे तक चलते हैं. इस बीच हम खाने के लिए रुकते हैं. कई बार जब धूप बर्दाश्त के बाहर होता है, हम आराम करते हैं. हम आसानी से हर दिन 45 से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं.”

उन्होंने बताया, “हम रास्ते में आनेवाले किसी गाँव या शहर में अपनी रात बिताते हैं. अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है. हम सड़कों के किनारे बने होटलों में खाना खाते हैं और धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग करते हैं.” इन दोनों को पूरा भरोसा है कि वे जून 2021 तक लद्दाख पहुंच जाएंगे.

ये लोग “रेस ट्रैक” नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जहां पर वे अपनी यात्रा से संबंधित वीडियो डालते हैं. ये लड़के रास्ते में होनेवाले छोटे से छोटे अनुभवों के बारे में भी बताते हैं. दूसरों को भले ही लगे कि ये दोनों सिरफिरे हैं, पर अपनी इस साहसिक यात्रा पर उनके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं.

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

इनके यूट्यूब चैनल का लिंक : https://www.youtube.com/channel/UCq1rYIj8prZM1qaE1z7GeUw

First published: April 5, 2021, 6:11 PM IST

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...