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Monday, September 5, 2022

भारत की सड़कों पर दिखेंगी विदेशी गाड़ियां, जर्मनी, अमेरिका और रूस जैसे देशों की नंबर प्लेट लगाकर चल सकेंगे वाहन - TV9 Bharatvarsh

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया है. इस नियम के बाद अब भारत की सड़कों पर दूसरे देशों में रजिस्टर्ड गाड़ियां विदेशी नंबरों के साथ दिखेंगी.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया है. सरकार के नियम के मुताबिक ऐसा करने के लिए बस कुछ कागजों की जरूरत होगी. इन कागजों के आधार पर कोई भी विदेशी नंबर प्लेट के साथ देश में वाहन को चला सकेगा.

मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि मोटर वाहन गैर-परिवहन वाहन भारत यात्रा नियम, 2022 के तहत देश में आवागमन की अनुमति पाने वाले वाहन के पास एक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए.

कौन से कागजों की पड़ेगी जरूरत?

इसमें कहा गया है कि वाहन चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट होना चाहिए. साथ ही, वाहन में बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना चाहिए.

अधिसूचना के अनुसार, यदि ये दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो जारीकर्ता प्राधिकारण द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत अनुवाद मूल कागजात के साथ होना चाहिए. इसमें कहा गया है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को स्थानीय यात्रियों और सामान को भारतीय क्षेत्र में लाने- ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

मार्च में जारी हुआ था नोटिफिकेशन

सरकार ने इस नियम को लेकर मार्च 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया था. नोटिफिकेशन में बताया गया था, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और इंश्योरेंस कॉपी के साथ ऐसा करना संभव होगा. (भाषा इनपुट के साथ)

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Saturday, September 3, 2022

EV Fire Safety: अब बेफिक्र होकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं आप, 1 अक्टूबर से बदलने आज रहे हैं ये नियम - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

EV Battery Fire Safety: सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान शामिल किया है. ये मानक 1 अक्टूबर से प्रभाव में आएंगे. दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं को लेकर चिंता के बीच मंत्रालय ने यह कदम उठाया है. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, संशोधनों में बैटरी, ‘ऑन-बोर्ड चार्जर', ‘बैटरी पैक' का डिजाइन और आंतरिक सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल है.

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Friday, September 2, 2022

मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियमों मे बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल में करा सकेंगे रिन्यू - Lagatar Hindi

Ranchi: मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियमों में बदलाव किया गया है. नियम तोड़ने पर जुर्माने समेत लाइसेंस को लेकर कई बदलाव किए गए हैं. केंद्र सरकार ने नए कानून में जहां लाइसेंस रिन्यू कराने में एक महीने की छूट की बजाय एक साल तक की बिना फीस छूट दी है तो वहीं कुछ सख्ती भी की है.

रांची समेत पूरे राज्‍य में नये नियम लागू

हर साल एक हजार रुपए जुर्माना चुकाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की छूट थी. नए बदलाव में लाइसेंस बनवाने में चार श्रेणी तय कर दी गई है. प्राइवेट लाइसेंस धारक के लिए एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि 50 साल की उम्र होने पर हर पांच साल में लाइसेंस रिन्यू कराते समय उन्‍हें जो फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता था, वह अब नहीं देना होगा. वहीं व्यावसायिक वाहन चालकों को भी अब हर तीन साल में लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी.

­­­इसे भी पढ़ें-­­­­हिट एंड रन मामले में जागरूकता का अभाव, रांची में 63 मामले में सिर्फ 35 लोगों को मिला मुआवजा

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जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

–चालक की उम्र 55 साल हो गई है, तो लाइसेंस उसके बाद सिर्फ 5 साल का बनेगा, यानी प्रत्येक पांच साल में लाइसेंस रिन्यू कराना होगा.
-व्यवसायिक लाइसेंस अब हर तीन साल में नहीं, पांच साल में रिन्यू कराना होगा. व्यावसायिक लाइसेंस के लिए अब 8वीं पास की शर्त भी खत्म हो गई है.
-उम्र 50 साल से ज्यादा और 55 साल से कम है तो लाइसेंस 60 साल उम्र पूरी होने तक का बनेगा.
-उम्र 30 साल से कम है तो पहली बार में ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल की उम्र पूरी होने तक की बनेगी.

­­­इसे भी पढ़ें-­­­­कांग्रेस का हल्ला बोल, कहा, 3 साल में GDP 3 फीसदी बढ़ी, इकॉनमी नहीं, विपक्ष की सरकारों को रीसेट कर रही मोदी सरकार

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अब वाहन के शीशे पर ये निशान हुआ अनिवार्य, ट्रैफिक नियमों में हुए अहम बदलाव - News Nation

Traffic Rules: पहिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक रूल्स में कुछ बदलाव किये हैं. नियमों को फॅालो न करना आपके लिए नई मुशीबत खड़ी कर सकता है. आपको बता दें कि अब वाहनों के विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र (fitness certificate) और मोटर वाहन पंजीकरण का चिन्ह दिखान

News Nation Bureau | Edited By : Sunder Singh | Updated on: 02 Sep 2022, 10:00:32 AM
Traffic

सांकेतिक तस्वीर (Photo Credit: News Nation)

नई दिल्ली :  

Traffic Rules: पहिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक रूल्स में कुछ बदलाव किये हैं. नियमों को फॅालो न करना आपके लिए नई मुशीबत खड़ी कर सकता है.
आपको बता दें कि अब वाहनों के विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र (fitness certificate) और मोटर वाहन पंजीकरण का चिन्ह दिखाना अनिवार्य हो गया है. सड़क परिवहन (road transport)और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए यह जानकारी दी है. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है.  इसलिए अपने वाहन के अगले शीशे पर दोनो जानकारियां दर्ज करें. यही नहीं केन्द्रीय परिवहन मंत्री (Union Transport Minister Nitin Gadkari) ने नियमों में बदलाव को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी मांगा है. इसलिए खासकर दिल्ली एनसीआर में जल्द ही सभी वाहन चालकों को दोनों स्टीकर शीशे पर चिपकाने होंगे.

यह भी पढ़ें : Ration Card धारकों को बड़ी खुशखबरी, अब घर के नजदीक ही मिलेंगी ये अहम सुविधाएं

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के निर्देशन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से जारी मसौदा अभिसूचना के अनुसार, वाहन के विंडस्क्रीन पर दिनांक, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी. इसके अलावा मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न भी निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा. अधिसूचना में कहा गया है कि भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा. इसी तरह ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी.

यही नहीं  इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह सूचना सार्वजनिक कर दी है. इसलिए समय रहते वाहन मालिक नियमों का फॅालो कर लें. अन्यथा भुगतना पड़ेगा.

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First Published : 02 Sep 2022, 10:00:32 AM

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Thursday, September 1, 2022

स्कॉर्पियो, बोलेरो की सेल ने मचाई धूम, 87 प्रतिशत बढ़ी महिंद्रा की यात्री वाहन बिक्री - India.com हिंदी

वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) की घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री अगस्त, 2022 में 87 प्रतिशत बढ़कर 29,852 इकाई पर पहुंच गई. महिंद्रा ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में कहा कि कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 15,973 वाहन बेचे थे.Also Read - महिन्द्रा की Marksman Bulletproof SUV से बढ़ेगी सुरक्षाबलों की ताकत, बंदूक की गोली हो या हैंड ग्रेनेड नहीं होगा असर | Watch video

समीक्षाधीन महीने में कंपनी की कार और वैन बिक्री 336 इकाई रही. अगस्त, 2021 में यह 187 इकाई रही थी. कंपनी ने कहा कि उसने पिछले महीने में 21,492 वाणिज्यिक वाहन बेचे, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 8,814 इकाई था. Also Read - आ रही है महिंद्रा की नई बोलेरो, देखें कैसा है लुक, नए लोगो और ग्रिल के साथ दिख रही है बेहद खूबसूरत

महिंद्रा एंड महिंद्रा के मोटर वाहन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष विजय नाकरा ने कहा कि कंपनी के पोर्टफोलियो में मांग मजबूत बनी हुई है. इसके अलावा स्कॉर्पियो-एन, स्कॉर्पियो क्लासिक और बोलेरो मैक्स पिक-अप जैसे नये वाहनों को बाजार में लाने से भी विकास को गति देने में मदद मिली है. Also Read - रुक कर कार खरीदने में है बड़ा फायदा, ये 6 कंपनियां ला रही हैं अपनी कारों के नए मॉडल, देखें आपके लिए कौन है बेस्ट

ट्रैक्टर खंड में पिछले महीने कुल बिक्री मामूली बढ़कर 21,520 इकाई हो गई, जबकि अगस्त,2021 में यह 21,360 इकाई रही थी.

टाटा

बात करें दूसरी भारतीय वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की तो अगस्त-2022 में इसकी कुल बिक्री 36 प्रतिशत बढ़कर 78,843 इकाई हो गई. कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने पिछले साल के इसी महीने में 57,995 इकाइयों की बिक्री की थी.

अगस्त में टाटा मोटर्स की कुल घरेलू बिक्री 41 प्रतिशत बढ़कर 76,479 इकाई हो गई. कंपनी ने अगस्त, 2021 में 54,190 इकाइयां डीलरों को भेजी थी.

घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री पिछले महीने 68 प्रतिशत बढ़कर 47,166 इकाई पर पहुंच गई. एक साल पहले यह आकंड़ा 28,018 इकाई रहा था.

पिछले महीने घरेलू बाजार में कंपनी की वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 29,313 इकाई हो गई. पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 26,172 वाणिज्यिक वाहन बेचे थे.

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EV Battery Fire Safety: सड़क मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा नियमों में किया संशोधन, एक अक्तूबर से होगा लागू - अमर उजाला

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इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग की घटनाओं के मामलों से चिंतित, सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान पेश किए हैं, जो 1 अक्तूबर से लागू होंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

इन संशोधनों में बैटरी सेल, ऑन-बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक का डिजाइन और इंटरनल सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1 अक्तूबर, 2022 से संबंधित श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए संशोधित मानकों को अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की गई है।

इस साल अप्रैल में, Ola Electric (ओला इलेक्ट्रिक), Okinawa Autotech (ओकिनावा ऑटोटेक) और Pure EV (प्योर ईवी) जैसे निर्माताओं के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने के मामले सामने आए थे। इसने सरकार को जांच के लिए एक पैनल बनाने के लिए प्रेरित किया। 

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New Traffic Rules: अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा 2,000 रुपये का चालान, जानिए क्या है वजह - मनी कंट्रोल

New Traffic Rules: नए ट्रैफिक नियमों (new traffic rules) के मुताबिक हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या यह नियम सच है? आज हम आपको इस नियम की वास्तविकता के बारे में बता रहे हैं। दरअसल न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act – MVA) के मुताबिक, अगर कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है। तब ऐसी स्थिति में उस पर नियम 194D MVA के तहत 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।

बच्चों को नहीं लगाया हेलमेट तो 1000 का जुर्माना

वहीं, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and National Highways) की ओर से दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, दोपहिया वाहन पर बच्चों के लिए हेलमेट के साथ हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही इस दौरान वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे तक रखनी जरूरी है। इस नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।

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New Traffic Rules: अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा 2,000 रुपये का चालान, जानिए क्या है वजह - मनी कंट्रोल
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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...