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Thursday, August 5, 2021

परिवहन मंत्रालय ने कंपनियों, वाहन निर्माताओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी - Republic Bharat

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माता संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है।

मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नयी सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।

मंत्रालय ने दो अगस्त, 2021 को जारी बयान में कहा, ‘‘वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे।’’

इसके अलावा बयान में कहा गया कि वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना/सुविधाएं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को साथ ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने को लेकर अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक़ राज्य सरकारों को भी मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्रदान करने के तंत्र के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि मनोनीति प्राधिकरण डीटीसी की मान्यता के लिये मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया आवेदन जमा होने के 60 दिन के भीतर पूरी करेंगे।

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Wednesday, August 4, 2021

अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर, NGO और ऑटो कंपनी - ABP News

केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है. वहीं अब इस दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों में बदलाव कर दिया है. सरकार के नए नियम के मुताबिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, एनजीओ और निजी कंपनियों को ट्रेनिंग सेंटर चलाने की इजाजत होगी. ट्रेनिंग के बाद ये सभी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे.

ये जारी कर सकेंगी लाइसेंस
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके मुताबिक इसके ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की नई सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) द्वारा भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे. मंत्रालय की तरफ से बयान में कहा गया कि वैध संस्थाएं जैसे फर्म्स, एनजीओ, प्राइवेट कंपनी, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, व्हीकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, ऑटोनॉमस बॉडी, प्राइवेट व्हीकल मैन्यूफैक्चरर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की मान्यता के लिए अप्लाई कर सकेंगे.

इसकी होगी जरूरत
मंत्रालय ने बयान में आगे कहा कि इन वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (CMV) नियम, 1989 के तहत निर्धारित जमीन पर जरूरी सुविधाएं होना आवश्यक है. यही नहीं अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसके लिए अप्लाई करता है तो उसे रिसोर्स को मैनेज करने को लेकर अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी दिखानी होगी. 

जमा करानी होगी सालाना रिपोर्ट
केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार राज्य सरकारों को इस तरह के ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स के मान्‍यत प्राप्‍त करने के तरीके के अलावा दूसरी जानकार‍ियों का प्रचार करना होगा. सरकार के मुताबिक ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोलने के प्रोसेस को अप्लाई करने के 60 दिनों के अंदर पूरा करना होगा. इन ट्रेनिंग सेंटर्स को अपनी एनुअल रिपोर्ट भी जमा करानी होगी. जिसे RTO या  DTO में जमा कराया जा सकेगा.

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Tuesday, August 3, 2021

इस तरह के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी सरकार, न ही रीन्यू चार्ज, सस्ती पड़ेगी कार, यहां समझें... - TV9 Hindi

No Registration Fees for Electric Vehicle: रजिस्ट्रेशन फीस में माफी का यह नियम बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर लागू होगा, चाहे वे दोपहिया वाहन हों, तिपहिया वाहन हों या फिर चार पहिया वाहन.

इस तरह के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी सरकार, न ही रीन्यू चार्ज, सस्ती पड़ेगी कार, यहां समझें पूरी बात

Electric Vehicles पर सरकार नहीं लेगी रजिस्‍ट्रेशन फीस

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने मंगलवार को एक अहम फैसला लिया है. इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee) माफ करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में मंगलवार शाम केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने अधिसूचना जारी कर दी है. इससे पहले नई स्क्रैपेज नीति में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रियायत का प्रावधान किया गया है.

मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदार को पंजीकरण शुल्क या पंजीकरण के रिन्यूवल (नवीनीकरण) के लिए शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी. यानी आप नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे तो भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा और फिर ​भविष्य में उसी गाड़ी के लिए आपको आरसी (RC) को ​रीन्यू कराने के लिए भी फीस नहीं देना होगा.

इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से 2 बड़े फायदे

रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देकर सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इससे 2 बड़े फायदे तो स्पष्ट नजर आ रहे हैं. आप जानते हैं कि दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही है. देश में तो पेट्रोल के भाव 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो चुके हैं, वहीं डीजल भी शतक लगाने की ‘फिराक’ में है. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने पर ढेर सारे पैसे बचेंगे. दूसरा बात ये कि पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों से खूब सारा पॉल्यूशन फैलता है. इलेक्ट्रिक वाहनों से पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा. यह दूसरा बड़ा फायदा है.

दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया… सभी को छूट

रजिस्ट्रेशन फीस में माफी का यह नियम बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर लागू होगा, चाहे वे दोपहिया वाहन हों, तिपहिया वाहन हों या फिर चार पहिया वाहन.कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का फोकस इस दिशा में है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए आगे आएं. इस बारे में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है.

यहां देखें मंत्रालय का ट्वीट

मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि 2 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नए पंजीकरण चिह्न असाइन करने के लिए फीस पेमेंट में छूट दी गई है. यानी ऐसे वाहन मालिकों को इन सेवाओं के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं करना होगा. बता दें कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के अनुसार, वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये से 1500 रुपये तक है. ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने यह फैसला लिया है.

नहीं आया कोई सुझाव और न ही आपत्ति

केंद्रीय मंत्रालय ने करीब 2 महीने पहले इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया था. इस संबंध में तैयार मसौदे में मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करने पर विचार किया जा रहा है. मंत्रालय ने आम लोगों और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे थे. लोग इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते थे. इसके लिए एक महीने का समय दिया गया था. हालांकि इसको लेकर न तो कोई सुझाव आया और न ही कोई आपत्ति दर्ज कराई गई.

नई स्क्रैपेज नीति में भी छूट

मंत्रालय ने इससे पहले स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट लेने पर भी निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 फीसदी और ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए 15 फीसदी रियायत का प्रस्ताव दिया है. नई स्क्रैपेज नीति इस साल 1 अक्तूबर से लागू होने की उम्मीद है. इसके तहत आप यदि वाहन “वाहन स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट” जमा करने के लिए रजिस्टर्ड हैं तो निजी वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स में 25 फीसदी तक और ट्रांसपोर्ट वाहनों को 15 फीसदी तक की छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी इसी तरह की छूट से देश में ई-मोबिलिटी को और बढ़ावा मिलेगा.

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नया मोटर वाहन अधिनियम: बिना लाइसेंस और इश्योरेंस पर बाइक चालक का आठ हजार का चालान - अमर उजाला - Amar Ujala

अमर उजाला नेटवर्क, हमीरपुर Published by: Krishan Singh Updated Tue, 03 Aug 2021 05:52 PM IST

सार

नए मोटर वाहन अधिनियम में वाहन चालक का बिना हेलमेट पर एक हजार रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर पांच हजार रुपये, जबकि बिना वाहन इंश्योरेंस पर दो हजार रुपये समेत कुल आठ हजार रुपये का चालान काटा गया।

चालान(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

हिमाचल प्रदेश में जिला पुलिस ने नए मोटर वाहन अधिनियम में कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दोपहिया वाहन चालक का आठ हजार रुपये का चालान काटा गया। हमीरपुर शहर की सड़कों पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल को दौड़ा रहे वाहन चालक को जब ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो मौके पर उसके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस मिला और न ही इंश्योरेंस के दस्तावेज। नए मोटर वाहन अधिनियम में वाहन चालक का बिना हेलमेट पर एक हजार रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर पांच हजार रुपये, जबकि बिना वाहन इंश्योरेंस पर दो हजार रुपये समेत कुल आठ हजार रुपये का चालान काटा गया।
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    इसी तरह पक्का भरो चौक पर एक मालवाहक वाहन को रोका गया, जिसमें सवारियां लदी थीं। जब मौके पर दस्तावेज चेक किए गए तो वाहन की इंश्योरेंस भी नहीं मिली। इस पर कुल 12 हजार रुपये का मौके पर चालान काटा गया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन सुनने पर तीन वाहन चालकों के क्रमश: 2500-2500 रुपये का चालान काटे गए हैं। प्रदेश में नया मोटर वाहन अधिनियम 23 जुलाई से लागू किया गया है। पिछले 10 दिनों में हमीरपुर पुलिस ने 1619 वाहनों के चालान काट कर 2.83 लाख रुपये जुर्माना वसूला है। 

जिला हमीरपुर में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू कर दिया गया है। मोटर वाहन नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। इसलिए जिले की जनता से अपील है कि वह मोटर वाहन नियमों का पालन करें। - विजय सकलानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर।

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नये मोटर व्हीकल एक्ट से सड़क हादसों में आयी कमी, जानिए हिट एंड रन केस में कितना देना होता है मुआवजा - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

हिट एंड रन में ज्यादा मुआवजा: क्या है हिट एंड रन केसः बता दें, जब रोड पर किसी वाहन से किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है ओऔर वाहन चालक दुर्घटना स्थल पर रुके बिना भाग जाता है तो इसे हिट एंड रन कहा जाता है. नये मोटर एक्ट में इन तरह के हादसों के लिए सरकार सबसे ज्यादा मुआवजा लेती है. वहीं, कुछ ऐसे केस भी होते है जिनमें मुआवजे की रकम बढ़ जाती है. शराब पीकर गाड़ी चलाने ज्यादा जुर्माना लगेगा, रैश ड्राइविंग ज्यादा चालान, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन अधिक जुर्माना लगेगा.

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Sunday, August 1, 2021

यातायात नियम तोड़ने पर छिन जायेगा ड्राइविंग लाइसन्स - दैनिक जागरण

0 मोटर गाइड लाइन नियमों का आदतन उल्लंघन करने वालों पर सख्त हुआ परिवहन विभाग

0 पुलिस थानों में अब नहीं लगेगा वाहनों का जमावाड़ा, बन्द वाहनों की जल्द होगी नीलामी

0 चालान की गयी बसों को थानों की बजाय परिवहन निगम के डिपो में रखा जायेगा

झाँसी : वाहन चलाने के दौरान अब यातायात नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। ऐसा करने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिए है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसन्स के निलम्बन की कार्यवाही होगी। थानों में वाहनों का जमावाड़ा नहीं होगा, थाना में रखे वाहनों की जल्द नीलामी होगी। चालान की गयी बसों को थानों की बजाय परिवहन निगम की डिपो में अभिरक्षा में रखा जायेगा।

प्रमुख सचिव (परिवहन) आरके सिंह ने सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य किये जायें। यूपी परमिट ली हुई बस, जिनके विरुद्ध 1 वर्ष के भीतर 5 से अधिक चालान की कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की गयी है, उनके परमिट को या तो निलम्बित किया जाए या फिर निरस्त। मोटर वाहन नियमों का आदतन उल्लंघन कर बसों का संचालन करने वाले वाहन स्वामियों की बसों को बन्द करने में तेजी लायी जाये। चालान की गयी बसों को थानों में बन्द करने में कठिनाई आने पर परिवहन विभाग के डिपो की अभिरक्षा में दिया जायेगा।

हाइ सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य

प्रमुख सचिव ने कहा कि लम्बे समय पुलिस थानों में बन्द वाहनों को जल्द ही नीलाम कर जाये। ़जोनल कार्यालय को आवण्टित इण्टरसेप्टर वाहनों का प्रयोग करते हुये ओवर स्पीड वाले वाहनों के चालान किये जायें। ब्रेथ-ऐनलाइ़जर यन्त्र का प्रयोग कर ड्रिंक ऐण्ड ड्राइव के अभियोग में कार्यवाही की जाये। नियम विरुद्ध वाहनों के संचालन करने पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसन्स निरस्त कर दिया जाये। वाहन की फिटनेस करते समय प्रत्येक दशा में यह देखा जाये कि वाहन में हाइ सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगी है। अगर नहीं लगी है तो चालक नम्बर प्लेट के बुकिंग की रसीद दिखाये। बसों की फिटनेस करते समय यह सुनिश्चित किया जाये उनकी बस बॉडी का फैब्रिकेशन बस बॉडी कोड के अनुसार किया गया हो।

ओवरलोड वाहनों विरुद्ध कार्यवाही होगी

एनएचएआइ के टोल प्ला़जा से ओवरलोड वाहनों की सूचना नियमित रूप से परिवहन कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये, इन ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करायी जाये। कम से कम 40 किलोमीटर के स्टै्रच पर पेट्रोल वाहन, ऐम्बुलेंस तथा रिकवरी यान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। अनाधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। चेकिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाये कि उसके परमिट में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां न बैठी हों।

चार-पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य

प्रमुख सचिव ने निर्देश देते हुये कहा कि दो-पहिया वाहन में तीन की संख्या में नहीं बैठा जा सकता। चालक व पीछे बैठे व्यक्ति को हेलिमट लगाना होगा। चार-पहिया वाहन में बैठे लोगों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। वाहन चलाते समय नशा करने पर चालक के विरुद्ध कार्यवाही होगी। हाइ-वे पर चलने वाले भारी वाहनों को निश्चित गति सीमा में वाहन चलाना होगा। बिना लाइविंग लाइसन्स के वाहन चलाने पर कार्यवाही होगी। वाहन चलाने के दौरान चालक को यातायात नियमों को पालन करना आवश्यक होगा।

फाइल : दिनेश परिहार

समय : 6:45

1 अगस्त 2021

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यातायात नियम तोड़ने पर छिन जायेगा ड्राइविंग लाइसन्स - दैनिक जागरण
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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...