नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में हरित और टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने और परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने बुधवार को 'दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023' अधिसूचित की। इस योजना के तहत यात्री परिवहन सेवा और वितरण सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स के व्यापक विनियमन और लाइसेंसिंग के लिए मंच तैयार होगा।दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "दिल्ली के लोगों के लिए सुचारू संचालन के लिए राज्य में एग्रीगेटर्स को लाइसेंस देने और विनियमित करने की लंबे समय से जरूरत है।
उनहोंने कहा, "यह भारत में पहली बार है कि एक एग्रीगेटर दिशानिर्देश ने इन ऑपरेटरों के लिए चरणबद्ध विद्युतीकरण लक्ष्यों को भी परिभाषित किया है।"
गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली ने हमेशा स्वच्छ और हरित शहर बनने की दिशा में कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा, "भारत ने 2070 तक नेट शून्य होने का लक्ष्य रखा है। यह योजना उसी दिशा में राजधानी शहर की एक पहल है। यह पहली बार है कि हम शहर में बाइक टैक्सियों को चलाने की अनुमति दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह योजना इस दिशा में एक कदम है दिल्लीवासियों की सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाना और वाहन की सफाई, चालक के व्यवहार और ग्राहकों की शिकायतों के समय पर समाधान पर दिशानिर्देश शामिल हैं।”
दिल्ली सरकार ने कहा कि यह योजना सेवा प्रदाताओं को वायु प्रदूषण को कम करने और हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए विद्युत गतिशीलता में चरणबद्ध रूपांतरण सुनिश्चित करने का आदेश देती है।
दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स का पूरा बेड़ा 2030 तक इलेक्ट्रिक हो जाएगा, इसमें कहा गया है कि एग्रीगेटर्स को योजना में उल्लिखित परिचालन दिशानिर्देशों के साथ केवल इलेक्ट्रिक वाहन बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
इसमें आगे कहा गया है कि ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए योजना सेवा गुणवत्ता के लिए सख्त मानक स्थापित करती है।
इसमें कहा गया है, "इसमें वाहन की साफ-सफाई, ड्राइवर का व्यवहार और ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान शामिल है। यह योजना उन अनुपालनों की रूपरेखा तैयार करती है, जिनका उद्देश्य ग्राहकों की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना है।"
दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर संचालित एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं या ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होती है।
दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि सभी मौजूदा या नए ऑपरेटरों को योजना की अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर या परिचालन शुरू करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
इसमें कहा गया है, "लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होगा, जिसमें वार्षिक शुल्क लागू होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में शून्य शुल्क होगा। इसके अलावा, दो साल से कम पुराने वाहनों के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।"
कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये से लेकर 100,000 रुपये तक का मौद्रिक जुर्माना लगाया जा सकता है।
--आईएएनएस
एसजीके
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