
स्टफ रिपोर्टर-शिमला
प्रदेश में अब एएसआई और हैड कांस्टेबल भी वाहनों के चालानों का निपटारा कर सकेंगे। परिवहन विभाग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसमें परिवहन विभाग के एमवीआई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी चालानों का निपटारा कर सकेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन से वाहन चालकों को भी चालान का भुगतान करने में आसानी होगी। वहीं, प्रदेश में पेंडिंग पड़े हजारों चालानों का भी जल्द निपटारा हो पाएगा। इससे पहले पुलिस विभाग में एसआई रैंक से उपर के अधिकारियों को चलाना निपटारा करने की पावर दी गई थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के एएसआई और हैड कांस्टेबल को भी चालान का निपटारा करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा परिवहन विभाग में एमवीआई व ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी करेंगे चालानों का निपटारा कर सकेंगे। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने के बाद पुलिस विभाग में एएसआई और हैड कांस्टेबल बिगडै़ल वाहन चालकों के चालानों का निपटारा कर सकेंगे।
सडक़ सुरक्षा नियमों को लागू करने में मिलेगी मदद
एएसपी टीटीआर नरवीर राठौर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार एवं पुलिस सडक़ सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए संवेदनशील एवं कृत संकल्प है। पुलिस विभाग के मुख्य आरक्षी एवं सहायक उपनिरीक्षक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना वसूल करने के लिए शक्तियां हिमाचल सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई हैं। अब आमजन को अपने मोटर वाहन का चालान भुगतान में सुविधा प्राप्त होगी एवं इससे सडक़ सुरक्षा एवं नियमों को लागू करने में मदद मिलेगी।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App
एएसआई और हैड कांस्टेबल निपटाएंगे चालान; परिवहन विभाग ने एमवी एक्ट में किया संशोधन, अधिसूचना जारी - Divya Himachal
Read More
No comments:
Post a Comment