Rechercher dans ce blog

Sunday, August 6, 2023

हैवी व्हीकल लाइसेंस के लिए बदले नियम: ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में रोजाना लगानी पड़ेगी हाजिरी, बिना प्रशि... - Dainik Bhaskar

किशनगढ़11 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

किशनगढ़ समेत अन्य परिवहन क्षेत्रों में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले वाहन चलाने के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए अब आवेदक को ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में रोजाना हाजिरी लगानी होगी। परिवहन विभाग एक अगस्त से इन स्कूलों में रजिस्टर में हाजिरी व्यवस्था बंद कर चुका है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रशिक्षणार्थी को ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी और 30 दिन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी उसे ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा।

30 दिन की ट्रेनिंग के बाद मिलेगा प्रमाण पत्र

अब तक यह प्रमाण पत्र मोटर ड्राइविंग स्कूलों से ऑफलाइन मिलता था। 30 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद यह प्रमाण पत्र दिया जाता था। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से अपनाए जा रहे इस फॉर्मूले में चालक लाइसेंस की गुणवत्ता में सुधार व प्रशिक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

परिवहन विभाग का नियम है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चालक को मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से एक महीने का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। प्रशिक्षण के दौरान चालक को सड़क पर वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों सहित विभिन्न जरूरी तकनीकी बारीकियां बताई जाती हैं। ताकि, ड्राइविंग के वक्त चालक कोई लापरवाही नहीं बरते जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। ड्राइविंग स्कूलों द्वारा बिना ट्रेनिंग ही प्रमाण पत्र जारी करने की मुख्यालय को मिल रही शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग ने एचएमवी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी करने की नई व्यवस्था लागू की है।

किशनगढ़ में करीब एक दर्जन मोटर ड्राइविंग स्कूले हैं। इनमें हर महीने हैवी ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनते हैं। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के 30 दिन बाद आवेदक स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। मोटर ड्राइविंग स्कूलों को शेष रहे वाटर मार्क स्टेशनरी के प्रपत्र 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से परिवहन कार्यालय में जमा करवाने को कहा गया था। सभी ड्राइविंग स्कूलों की केंद्र सरकार के पोर्टल सारथी पर रजिस्टर कर आईडी-पासवर्ड जारी कर दिए हैं। ड्राइविंग स्कूल संचालक पोर्टल के माध्यम से ही प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। अधिकारियों को आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि एक अगस्त के बाद ऑनलाइन माध्यम से जारी होने वाले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे।

प्रशिक्षणार्थी को ऑनलाइन लगानी होगी हाजिरी

परिवहन अधिकारियों का कहना है कि ड्राइविंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन के दिन ही सारथी पोर्टल पर आवेदक की एंट्री हो जाएगी। 30 दिन तक उसे भारी मोटर वाहन को चलाना सीखना होगा। 30 दिन का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पोर्टल से ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सड़क हादसों में कमी हो और प्रशिक्षित व्यक्ति को ही भारी वाहन का लाइसेंस मिले। लाइसेंस में पूरी तरह से पारदर्शिता हो। कोई गड़बड़ी की संभावनाएं नहीं रहे। इसे देखते ऑफलाइन मोड को खत्म कर ऑनलाइन सर्टिफिकेट की बाध्यता को लागू किया गया है। इस संबंध में सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही, नियमानुसार ट्रेनिंग देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

Adblock test (Why?)


हैवी व्हीकल लाइसेंस के लिए बदले नियम: ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में रोजाना लगानी पड़ेगी हाजिरी, बिना प्रशि... - Dainik Bhaskar
Read More

No comments:

Post a Comment

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...