Rechercher dans ce blog

Thursday, June 29, 2023

Haryana News एफआईआर दर स दरज हन क आधर बनकर मआवज क दव खरज करन गलत- हई करट.. - दनक जगरण (Dainik Jagran)

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की विधवा का मुआवजे का दावा केवल एफआईआर में देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। मुआवजे के दावे की जांच सिविल कार्यवाही है और संभावनाओं पर आधारित सबूत ही विवादित तथ्यों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं।

Adblock test (Why?)


Haryana News एफआईआर देरी से दर्ज होने को आधार बनाकर मुआवजे का दावा खारिज करना गलत- हाई कोर्ट.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
Read More

No comments:

Post a Comment

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...