
यमुनानगर19 घंटे पहले
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हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत कांफ्रेंस हॉल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2022 पर कार्यशाला हुई। इसमें मुख्य वक्ता एडवोकेट वीरेन्द्र पाल सिंह सिद्धू रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव गुनीत अरोड़ा ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी पीड़ितों को मुआवजा मिले।
सभी स्टेक होल्डर व पीड़ित को नए मोटर वाहन संशोधित अधिनियम की जानकारी मिल सके। वीरेंद्र पाल सिंह सिद्धू ने भी संशोधित अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया। अनुसंधान अधिकारी किसी भी एक्सीडेंट के 48 घंटों के अंदर अपनी पहली एक्सीडेंट रिपोर्ट जमा करवाएं तथा डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट डी ए आर 90 दिनों में जमा करवाएं। कार्यशाला में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिकारी मौजूद रहे।
आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के बारे में बताया - Dainik Bhaskar
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