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Wednesday, May 17, 2023

Amitabh-Anushka Challan: कानून के लिए सब बराबर, आखिर कटा अमिताभ-अनुष्का का चालान, बिना हेलमेट राइडिंग पर एक्शन - अमर उजाला

भले ही आप फोटो खिंचाने के लिए ही क्यों न कर रहे हो, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए कानून में कोई छूट नहीं है। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा को चालान जारी करने के बाद मुंबई पुलिस ने यह संदेश काफी स्पष्ट तौर पर दे दिया है। हाल ही में इन दोनों अभिनेताओं के बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहनों की सवारी करते हुए फोटो सामने आए थे। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहनों की सवारी करना एक अपराध है। इस हफ्ते की शुरुआत में इनकी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। जिसके बाद इंटरनेट यूजर्स ने यह सवाल उठाया कि क्या मशहूर हस्तियों को कानून से छूट मिली हुई है। 
अनुष्का पर मोटा चालान
मुंबई पुलिस ने बुधवार को एलान किया कि दोनों का चालान काट दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा, "अमिताभ और अनुष्का दोनों पर उनके बाइक राइडर्स के जरिए ने मुंबई की सड़कों पर बिना हेलमेट के बाइक चलाने के लिए जुर्माना लगाया है।" मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अभिनेताओं को जारी किए गए चालानों की प्रतियां भी साझा कीं। जिस राइडर के साथ अनुष्का शर्मा को स्पॉट किया गया था उसका चालान 10,500 रुपये के जुर्माने के साथ काटा गया था। मुंबई पुलिस ने कहा कि 'मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129/194 (डी), धारा 5/180 और धारा 3 (1) 181 के तहत चालान जारी किया गया है।
काम नहीं आई अमिताभ की सफाई
स्पष्टीकरण जारी करने के बावजूद अमिताभ बच्चन को भी नहीं बख्शा गया। इस मामले पर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किए जाने के बाद, अमिताभ बच्चन ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा था कि यह तस्वीर शूटिंग के दौरान बंद सड़कों पर सभी जरूरी अनुमतियों के साथ ली गई थी, जिससे वे बिना हेलमेट पहने बाइक पर सवारी कर पाए। बच्चन ने खुद वह तस्वीर साझा की थी और कहा था कि उन्होंने काम पर समय से पहुंचने के लिए एक अजनबी से लिफ्ट लिया है। हालांकि, मुंबई पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129/194 (डी) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
क्या है कानून
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 कहती है कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाना एक अपराध है। यह नियम सवार और पीछे बैठने वाले दोनों पर लागू होता है। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं राइडर के लाइसेंस का निलंबन हो सकता है या इसे जब्त किया जा सकता है। कुछ मामलों में चालक को तीन महीने तक की कैद हो सकती है।
बिना हेलमेट के सवारी करना भारत में सड़क दुर्घटनाओं के साथ-साथ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। पिछले साल मुंबई में हेलमेट नहीं पहनने पर 12.12 लाख चालान काटे गए थे।

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