![सावधान: 30 जून तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना एक जुलाई से भरना होगा मोटा चालान Date of installation of high security number plate in Punjab till june 30](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2017/12/09/750x506/chandigarh-parking_1512817965.jpeg?w=414&dpr=1.0)
फाइल फोटो।
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पंजाब के लोगों को अब दो महीने में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा। नहीं तो एक जुलाई से मोटा चालान कटवाना पड़ेगा। पंजाब परिवहन विभाग और पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। लोगों को 30 जून तक नंबर प्लेट लगवाने की हिदायत दी गई है। इसके बाद मोटर वाहन एक्ट, 1988 की धारा 177 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना होगा जबकि इसके बाद पकड़े जाने पर तीन हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
विभाग ने लोगों को आखिरी चेतावनी दी है कि तय समय में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। पंजाब में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम कई साल से चल रहा है लेकिन इस बीच नंबर प्लेट के फीका पड़ने का मामला सामने आया था। साथ ही यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था लेकिन कुछ नियमों के साथ कंपनी को तय समय में काम पूरा करने की हिदायत दी गई थी। हालांकि बीच में कोरोना महामारी ने दस्तक दे थी। ऐसे में यह काम अधर में रह गया था। कई बार विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तिथि बढ़ा चुका है। इसके बाद अब इस दिशा में कार्रवाई की गई है। विभाग ने इस संबंध में एक पत्र पुलिस को भेज दिया है। साथ ही सभी जिलों के आरटीओ को इस बार सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है।
सावधान: 30 जून तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना एक जुलाई से ... - अमर उजाला
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