
जयपुर, 22 फ़रवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर वाहन एसआई- 2021 की सीधी भर्ती में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग व मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को ही भर्ती के लिए पात्र माना है। वहीं अदालत ने राज्य सरकार के 15 दिसंबर 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इंजीनियरिंग की डिग्री वालों को भी मोटर वाहन एसआई भर्ती के लिए पात्र माना था। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश बुधवार को मनीष कुमार आलोरिया व अन्य की याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने इंजीनियरिंग की डिग्री के आधार पर भर्ती में हिस्सा लिया था, लेकिन उनके पास भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार तीन साल का डिप्लोमा भी है तो उनकी नियुक्ति पर मेरिट के अनुसार विचार किया जाए। अदालत ने चयन बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह मेरिट के अनुसार परिणाम तैयार कर नियुक्ति दे।
याचिकाओं में अधिवक्ता एमएफ बेग व आरपी सैनी ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 24 नवंबर 2021 को भर्ती विज्ञापन जारी कर परिवहन विभाग में मोटर वाहन एसआई के 197 पदों के लिए आवेदन मांगे। आवेदन के लिए तय योग्यता स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का तीन साल का ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में डिप्लोमा मांगी गई। वहीं 15 दिसंबर 2021 को भर्ती विज्ञापन में संशोधन जारी कर ऑटोमोबाइल व मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री धारकों को भी भर्ती के योग्य मान लिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब भर्ती की विज्ञप्ति में एक बार पद की पात्रता तय कर दी है तो उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। मोटर वाहन एसआई के लिए डिप्लोमा की पात्रता होना जरूरी है। इसलिए भर्ती में इंजीनियरिंग की डिग्री वाले अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर संशोधित आदेश रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने डिप्लोमाधारियों को ही भर्ती के पात्र माना है।
हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप
मोटर वाहन एसआई भर्ती में हाईकोर्ट ने डिप्लोमा धारक वालों को ही पात्र माना - Hindusthan Samachar
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