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Thursday, February 23, 2023

मोटर वाहन एसआई भर्ती में हाईकोर्ट ने डिप्लोमा धारक वालों को ही पात्र माना - Hindusthan Samachar

मोटर वाहन एसआई भर्ती में हाईकोर्ट ने डिप्लोमा धारक वालों को ही पात्र माना

जयपुर, 22 फ़रवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर वाहन एसआई- 2021 की सीधी भर्ती में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग व मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को ही भर्ती के लिए पात्र माना है। वहीं अदालत ने राज्य सरकार के 15 दिसंबर 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इंजीनियरिंग की डिग्री वालों को भी मोटर वाहन एसआई भर्ती के लिए पात्र माना था। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश बुधवार को मनीष कुमार आलोरिया व अन्य की याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने इंजीनियरिंग की डिग्री के आधार पर भर्ती में हिस्सा लिया था, लेकिन उनके पास भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार तीन साल का डिप्लोमा भी है तो उनकी नियुक्ति पर मेरिट के अनुसार विचार किया जाए। अदालत ने चयन बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह मेरिट के अनुसार परिणाम तैयार कर नियुक्ति दे।

याचिकाओं में अधिवक्ता एमएफ बेग व आरपी सैनी ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 24 नवंबर 2021 को भर्ती विज्ञापन जारी कर परिवहन विभाग में मोटर वाहन एसआई के 197 पदों के लिए आवेदन मांगे। आवेदन के लिए तय योग्यता स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का तीन साल का ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में डिप्लोमा मांगी गई। वहीं 15 दिसंबर 2021 को भर्ती विज्ञापन में संशोधन जारी कर ऑटोमोबाइल व मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री धारकों को भी भर्ती के योग्य मान लिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब भर्ती की विज्ञप्ति में एक बार पद की पात्रता तय कर दी है तो उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। मोटर वाहन एसआई के लिए डिप्लोमा की पात्रता होना जरूरी है। इसलिए भर्ती में इंजीनियरिंग की डिग्री वाले अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर संशोधित आदेश रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने डिप्लोमाधारियों को ही भर्ती के पात्र माना है।

हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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Wednesday, February 22, 2023

दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी...1 लाख रुपये तक का लग सकता है जुर्माना - Punjab Kesari

Edited By Anu Malhotra,Updated: 20 Feb, 2023 09:05 AM

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परिवहन विभाग ने दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है और इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि...

नई दिल्ली: परिवहन विभाग ने दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है और इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि दो पहिया वाहनों का व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। 

पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की जेल हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में वाहन चालक का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियां खुद को कंपनी के तौर पर पेश करती हैं जो 1988 अधिनियम का उल्लंघन है। 

यह एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी कंपनी ‘रैपिडो' को लाइसेंस नहीं देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों में स्पष्ट किया गया है कि कंपनियां बिना वैध लाइसेंस के संचालन नहीं कर सकती हैं।  

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Monday, February 20, 2023

मोटर वाहन अधिनियम को लेकर, 'दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाली बाइक टैक्सियों को दी चेतावनी' - Punjab Kesari

Rakesh Kumar

Rakesh Kumar

Updated Mon, 20th Feb 2023 01:17 PM IST

परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के खिलाफ आगाह किया है, चेतावनी दी है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है, जो एग्रीगेटर्स को ₹ 1 लाख के जुर्माने के लिए उत्तरदायी बना देगा।  व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। पहले अपराध पर ₹5,000 का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरे अपराध पर ₹10,000 का जुर्माना और एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है। बता दें कि यह सारी जानकारी विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना देकर कहा 

1988 के अधिनियम का उल्लंघन 

दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी...1 लाख रुपये तक का लग सकता है जुर्माना - transport department bike taxis delhi roads motor vehicles act 1988

नोटिस में कहा गया है कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियां 1988 के अधिनियम का उल्लंघन करते हुए खुद को एग्रीगेटर के रूप में पेश कर रही हैं। ऐसा करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस देने से इनकार करने के खिलाफ राहत देने से इनकार कर दिया था।

एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते 

बाइक टैक्सीज का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए नया नियम, क्यों चलाने वाली कंपनी और राइडर पर लग सकता है 1 लाख तक का जुर्माना - commercial use of private bike

यह नोट किया गया था कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि पुणे के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने 21 दिसंबर को लाइसेंस के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

कार पूलिंग से गैर-परिवहन वाहन के इस्तेमाल पर रोक

महाराष्ट्र में कारपूलिंग करने वाले हो जाएं सावधान! सरकार ने नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के इस्तेमाल पर लगाई रोक - Maharashtra government banned non transport ...

पीठ ने कहा कि रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  राज्य सरकार की 19 जनवरी की उस अधिसूचना को चुनौती दे सकती है, जिसमें कार पूलिंग से गैर-परिवहन वाहन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। इसमें कहा गया है कि आरटीओ के दिसंबर के आदेश की वैधता राज्य सरकार के बाद के व्यापक फैसले से समाहित हो जाएगी।

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Sunday, February 19, 2023

ठाणे में मोटर वाहन पुर्जों के गैराज में आग लगी, कोई हताहत नहीं - ThePrint Hindi

ठाणे, 20 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे शहर में सोमवार सुबह एक गैराज में आग लग गई, जहां मोटर वाहनों के पुर्जे और अन्य सामान रखा था।

ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (आरडीएमसी) के प्रमुख अविनाश सावंत ने कहा कि मजीवाड़ा इलाके में स्थित 2,000 वर्ग फुट के गैराज में सुबह करीब पांच बजे आग लग गई जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय दमकलकर्मी और आरडीएमसी की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और सुबह करीब छह बजे आग पर काबू पा लिया गया।

अधिकारी ने कहा कि ऑटो के कुछ पुराने पुर्जे, ग्रीस और वाहनों के अन्य पुर्जे आग में पूरी तरह से नष्ट हो गए।

उन्होंने कहा कि ‘कूलिंग’ (शीतलन) का काम जारी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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Monday, February 13, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने उबर को दिया निर्देश महाराष्ट्र में परिचालन जारी रखना है तो लाइसेंस के लिए करें आवेदन.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

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सुप्रीम कोर्ट ने उबर को दिया निर्देश महाराष्ट्र में परिचालन जारी रखना है तो लाइसेंस के लिए करें आवेदन..  दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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वाहन चैकिंग अभियान: धरियावद में वाहन चैकिंग अभियान - Dainik Bhaskar

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वाहन चैकिंग अभियान: धरियावद में वाहन चैकिंग अभियान  Dainik Bhaskar
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Thursday, February 2, 2023

माल ढुलाई में अधिक भार ले जाने के लिए मालिक संग चालक भी जिम्मेदार- केरल HC - Jansatta

Kerala High Court: केरल उच्च न्यायालय ने माल ढुलाई में तय मानक से अधिक भार ले जाने को लेकर अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिक भार ले जाने पर सिर्फ वाहन का चालक ही नहीं बल्कि वाहन का मालिक भी उत्तरदायी है। अदालत ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एमवी अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी माल वाहक गाड़ी के पंजीकृत मालिक के साथ-साथ उसके चालक भी उसमें अधिक वजन ले जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए ने क्या कहा:

एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में चालक और पंजीकृत मालिक दोनों पर अलग-अलग अपराध पाए जाते हैं। जिसका मतलब हुआ कि अधिक वजन वाले वाहन को चलाना (बिना लदान या लदे), और ऐसा करने के लिए वाहन को अनुमति देना अपराध हैं।

बता दें कि न्यायालय मोटर वाहन इंसपेक्टर के खिलाफ अलग-अलग मालवाहक गाड़ियों के मालिकों और चालकों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि धारा 113 की उप-धारा (3) के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन या ट्रेलर को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाएगा या चलाने की अनुमति नहीं देगा।

अदालत ने कहा कि इसलिए, यह स्पष्ट है कि दोनों कार्य, जिसमें अधिक भार वाले वाहन (बिना लदे या लदे) को चलाने के साथ-साथ उसे चलाने की अनुमति देना, अपराधों को आकर्षित करेगा, और ये अलग-अलग अपराध हैं जो अलग-अलग व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

इसके अलावा केरल हाई कोर्ट ने बीमा कंपनियों को भुगतान करने को लेकर एक मामले में आदेश दिया कि किसी दुर्घटना होने की सूरत में बीमा कंपनी को सड़क हादसे के शिकार शख्स या थर्ड पार्टी को शुरू में ही मुआवजे का भुगतान करना होगा। अदालत ने कहा कि इसमें भले ही बीमा पॉलिसी धारक नशे में वाहन क्यों नहीं चला रहा हो।

केरल हाईकोर्ट की जस्टिस सोफी थॉमस ने सुनवाई के दौरान आदेश में कहा, नशे की हालत में जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, तो निश्चित रूप से उसकी चेतना और इंद्रियां बेसुझ हो जाती हैं, जिससे वह वाहन चलाने के लिए अयोग्य हो जाता है। लेकिन पॉलिसी के अंतर्गत देयता प्रकृति में वैधानिक है। ऐसे में पीड़ित को मुआवजे के भुगतान से कंपनी आजाद नहीं हो सकती है।

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त्रिपुरा अश्विनी बाजार में आग से दो मोटर वाहन जले - Janta Se Rishta

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...