
हाइलाइट्स
दिवाली के त्योहार के चलते लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
राज्य के लोगों को सिर्फ 21 से 27 अक्टूबर तक रियायत दी गई है.
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस फूल देगी और ड्राइवर को समझाएगी.
नई दिल्ल. गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि इस साल दिवाली के त्योहार के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन के लिये लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने शुक्रवार को यह घोषणा की थी. एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिवाली के त्योहार को देखते हुए गुजरात में यातायात पुलिस 27 अक्टूबर तक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से कोई जुर्माना नहीं वसूलेगी.
सांघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य के गृह विभाग ने दिवाली के दौरान लोगों को राहत देने का फैसला किया है. मंत्री ने कहा, ”राज्य में 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक यातायात पुलिस लोगों से कोई जुर्माना नहीं वसूलेगी. अगर कोई इस दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस या बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है या किसी अन्य यातायात नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा, तो हमारे पुलिसकर्मी उन्हें फूल देंगे.”
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इन सबके के लिए जुर्माना बसूला जाता है
राज्य में आमतौर पर कई यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना वसूला जाता है, जैसे कि बिना हेलमेट के बाइक करना, बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाना, बिना रजिस्टर्ड वाहन चलाना, प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करना और आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देना.
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कार पीछे बैठने वालों को भी लगाना होगा सीटबेल्ट
दूसरी तरफ मुंबई में एक नवंबर से फोर व्हीलर में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो जाएगा. मुंबई पुलिस ने हाल ही में कहा कि एक नवंबर से महानगर में चार पहिया वाहन चालकों और सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. मुंबई पुलिस की यातायात इकाई ने एक बयान में सभी मोटर चालकों और वाहन मालिकों को एक नवंबर से पहले चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का इंतजाम करने का निर्देश दिया है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है.
होगी सख्त कार्रवाई
एक नवंबर के बाद मुंबई की सड़कों पर चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले सभी मोटर वाहन चालकों और यात्रियों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगानी होगी. उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम की धारा 194 (बी) (1) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट लगाये मोटर वाहन चलाता है या बिना सीट बेल्ट लगाये यात्रियों को ले जाता है, तो उसे दंडित किया जाएगा.
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Tags: Auto News, Autofocus, Automobile, Car Bike News, Gujrat, Traffic fines
FIRST PUBLISHED : October 25, 2022, 09:23 IST
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