
ख़बर सुनें
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। दिवाली की खरीदारी के लिए रविवार से वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार खरीदारी को लेकर बाजारों में उमड़ रही भीड़ में वाहन किसी भी प्रकार की बाधा न डालें, इसे लेकर दो दिन तक माल रोड बंद रहेगा।
23 और 24 अक्तूबर को प्रात: 11:00 बजे माल रोड बंद हो जाएगा। जो रात 8:00 बजे के बाद खुलेगा। पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा तक सभी प्रकार के वाहनों पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी। ये आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 तथा अन्य आवश्यक अधिनियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जारी किए गए हैं।
ये आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहन और कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
सोलन। दिवाली की खरीदारी के लिए रविवार से वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार खरीदारी को लेकर बाजारों में उमड़ रही भीड़ में वाहन किसी भी प्रकार की बाधा न डालें, इसे लेकर दो दिन तक माल रोड बंद रहेगा।
23 और 24 अक्तूबर को प्रात: 11:00 बजे माल रोड बंद हो जाएगा। जो रात 8:00 बजे के बाद खुलेगा। पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा तक सभी प्रकार के वाहनों पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी। ये आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 तथा अन्य आवश्यक अधिनियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जारी किए गए हैं।
ये आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहन और कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
दिवाली की खरीदारी के लिए आज से मालरोड पर वाहनों में रहेगा प्रतिबंध - अमर उजाला
Read More
No comments:
Post a Comment