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Friday, October 28, 2022

कैब, ऑटो बुकिंग कैंसिल करने वालों पर अब लगेगा 500 रुपये जुर्माना, बना ये नया नियम - India.com हिंदी

कभी न कभी आपको भी इस झल्लाहट का सामना करना पड़ा होगा कि आपने कैब बुक की और कैब या ऑटो ड्राइवर ने आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी. इसके बाद आपने फिर से बुक किया और आपकी बुकिंग फिर से कैंसिल कर दी गई. लेकिन अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं. हालांकि ये नियम पूरे देश में लागू नहीं होंगे. इसका फायदा सिर्फ उसी राज्य के लोग ले पाएंगे जहां की सरकार ने ये नियम लागू किए हैं.Also Read - कोयंबटूर विस्फोट केस की एनआईए जांच कराने के लिए तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से सिफारिश की

नए नियम के तहत यदि आप मोबाइल एप आधारित कैब एग्रीगेटर की ऑटो या कैब सर्विस का इस्तेमाल करते हैं,और आपके द्वारा बुक की गई सवारी को कैंब ड्राइवर कैंसिल करते हैं तो, अब ग्राहक परिवहन विभाग के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं. Also Read - November Destinations: दिल्ली से 2 हजार से ज्यादा किमी दूर है ऊटी, सर्दियों में घूमिये 'ब्लू माउन्टेन'

लगेगा जुर्माना

तमिलनाडु राज्य सरकार राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 178 (3) (बी) के तहत जुर्माने में संशोधन करने जा रही है. जिसके तहत कैब कैंसिल करने वाले चालकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं ऑटो-रिक्शा और बाइक चालकों को अधिनियम की धारा 178(3)(ए) के तहत बुकिंग कैंसिल करने के बदले 50 रुपये का जुर्माना भरना होगा. Also Read - तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, हिंदी थोपकर एक और भाषा युद्ध शुरू नहीं किया जाए

बुकिंग कैंसिल होने की बढ़ रही थी शिकायतें

टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और पेडीकैब ड्राइवरों के खिलाफ बुकिंग कैंसिल करने की कई शिकायतें आ रही थीं. दरअसल कैब चालक बुकिंग के बाद यात्री से बात कर पता कर लेते थे कि उन्हें कहां जाना है और यदि बुकिंग कम दूरी या फिर ऐसी जगह की है जहां कैब चालक का जाने का मन नहीं है तो वो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं. इसके अलावा यात्रियों द्वारा नकद के अलावा कोई अन्य पेमेंट ऑप्शन जैसे ऑनलाइन पेमेंट चुनने पर बुकिंग रद्द कर दी जाती थी. इसको लेकर लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी. अब जाकर इस मामले में कड़ा नियम बनाया गया है.

ड्राइवरों का पक्ष

एस. बालासुब्रमण्यम तमिलनाडु के ऑटोमोबाइल थोझीलालार सम्मेलन विभाग के महानिदेशक हैं. उनका कहना है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अधिनियमित होने से ऑटो-रिक्शा चालकों पर जुर्माना लगाए जाने के नियम से ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित होगी. गलती करने वाले ड्राइवरों पर जुर्माना लगाने पर कोई समस्या नहीं है. लेकिन सही लोगों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए.

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