
तमिलनाडु में सडक़ नियमों का उल्लंघन कर यात्रा करने वाले कई लोग लगातार हादसों में शामिल होते हैं। मुख्य रूप से दुपहिया वाहनों पर स्टंट करने वाले युवाओं को पुलिस लगातार चेतावनी दे रही है। इसी सिलसिले में तमिलनाडु में सडक़ यातायात नियमों में बदलाव किया गया है। विभिन्न अपराधों और उल्लंघनों के लिए जुर्माने की राशि अब बदल दी गई है और विवरण अब प्रकाशित किया गया है।
पुलिस ने यह भी सलाह दी है कि अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपए और फोन का उपयोग करते समय खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। भारी वाहन डिजाइन की सीमा से अधिक होने पर 20,000 रुपए का जुर्माना जारी किया गया है।
चालक नशे में होने पर यात्री पर लगेगा जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम जारी किया है कि शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों पर ही नहीं बल्कि उनके साथ यात्रा करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। यह निजी वाहनों के लिए लागू होगा। टैक्सी चालक और ऑटो चालक पर यह नियम लागू नहीं होंगे। नए नियमों के अनुसार अगर कोई निजी वाहन का चालक नशे में होता है तो यात्री पर भी जुर्माना लगेगा। बताया गया है कि रेसिंग के लिए वाहन चलाने पर 10,000 रुपए और अपंजीकृत वाहन चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियम आज से लागू होंगे और चौपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे।
अब एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना - Patrika News
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