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Sunday, October 16, 2022

मुंबई में बगैर सीट बेल्ट के निकलना पड़ेगा महंगा; 1 नवंबर से ड्राइवर और यात्रियों के लिए लागू होंगे ये नियम - Republic Bharat

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 14 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर 1 नवंबर से शहर में वाहनों में बैठे सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। आदेश में सभी मोटर वाहन मालिकों को 1 नवंबर तक सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की सुविधा स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। 

मुंबई ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, "मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, धारा 194 (बी) (1) के तहत जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या यात्रियों को सीट बेल्ट नहीं पहनाता है वह दंडनीय होगा। तदनुसार, जिसमें सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है उन मोटर वाहनों में सीट बेल्ट की सुविधा स्थापित करने के लिए, दिनांक 01/11/2022 तक की अवधि दी जा रही है।"

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शहर की यातायात पुलिस ने अपने आदेश में कहा, "सभी मोटर वाहन चालक और वाहनों में सवार सभी यात्री, जो भी मुंबई शहर की सड़कों पर यात्रा करते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि 01 से यात्रा करते समय ड्राइवरों और सभी यात्रियों के लिए 1 नवंबर 2022 से सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम की धारा 194 (बी) (1) के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

उल्लेखनीय है कि 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत ने सीट बेल्ट का उपयोग करने की आवश्यकता पर सभी का ध्यान खींचा है। विशेष रूप से, मिस्त्री और जहांगीर पंडोले, जो दुर्घटना के समय पिछली सीटों पर बैठे थे, दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी इस दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। 

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