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Thursday, August 18, 2022

हाफ पैंट में ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं, ऐसा करने पर इतने रुपए का जुर्माना लगना तय - TV9 Bharatvarsh

हिंदुस्तान में बड़े-बड़े ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन करने पर चालान के बारे में अमूमन सभी को पता है. चप्पल और हाफ-पैंट पहनकर दुपिहया वाहन की ड्राइविंग करना भी जुर्म है. इसकी जानकार कम लोगों को होती है.

हाफ पैंट में ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं, ऐसा करने पर इतने रुपए का जुर्माना लगना तय
ट्रैफिक पुलिस. (सांकेतिक तस्वीर)

Image Credit source: फाइल फोटो

वाहन चलाते समय आप किन ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं? कुछ बड़ी लापरवाहियों के मामलों में तो इसकी जानकारी अमूमन सभी को होती है. वाहन चलाने के दौरान जो छोटी-छोटी लापरवाहियां आपके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती हैं. इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है. खासतौर पर दुपहिया वाहन चालकों को. परिवहन कानूनों की बात करें तो उसके मुताबिक तो भारत में कोई भी दुपहिया चालक अगर, हाफ पैंट पहनकर भी मोटर साइकिल या स्कूटी चलाता पकड़ा जाए तो, उसके खिलाफ भी कानूनी कदम उठाने का नियम है. ऐसे मोटर साइकिल-स्कूटी चलाने वाले के ऊपर अर्थदंड लगाने तक का नियम है.

इसी से मिलता जुलता कानून तो यह भी है कि दुपहिया वाहन चलाते समय आपके पांवों में क्या पहना होना चाहिए? अगर आपने स्लीपर (चप्पल) पहनकर दुपहिया वाहन चलाने की हिमाकत की. ऐसे में अगर आप ट्रैफिक पुलिस द्वारा रंगे हाथ ऐसा करते हुए पकड़े गए तो समझिए कि आपकी आफत आना तय है. ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार है कि वो चप्पल पहनकर दुपहिया वाहन चलाने के आरोप में आपका चालान काट दे. अक्सर तमाम ऐसे लापरवाह लोगों को सड़क चलते देखा जा सकता है जिनक, पांवों में जूते की बजाए स्लीपर दिखाई पड़ता है. चप्पल पहनकर दुपहिया वाहन चलाना गैर-कानूनी है. स्लीपर पहन कर दुपहिया वाहन चलाने से सड़क हादसों की आशंका बनती है.

हाफ पैंट में ड्राइविंग पर जुर्माना

मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, जो भी शख्स सड़क पर दुपहिया वाहन चप्पल पहन कर चलाता हुआ पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कानूनन कार्यवाही की जाए. इस अधिनियम के तहत लापरवाह वाहन चालक/स्वामी का एक हजार रुपए का चालान काट कर आरोपी/दोषी के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर मोटर वाहन अधिनियम की बात करें तो उसके मुताबिक तो, दुपहिया वाहन चालक को ड्राइविंग के वक्त फुल पैंट के साथ टी-शर्ट या फिर शर्ट भी पहनना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 2000 रुपए के जुर्माने का नियम मोटर वाहन अधिनियम के तहत किया गया है.

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चप्पल पहनकर दुपहिया वाहन चलाना नियमों का उल्लंघन

दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी ट्रैफिक हनुमान सिंह के मुताबिक, दरअसल दुपहिया वाहन कभी भी चप्पल पहन कर नहीं चलाना चाहिए. यह वाहन चालक और राहगीर दोनो के लिए ही घातक है. जब आप इमरजेंसी में ब्रेक लेते हैं. तब स्लीपर पहनकर वाहन चलाने वाले के साथ अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसका पांव ‘ब्रेक’ से स्लिप कर जाता है. जिसके चलते बिना किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी सड़क हादसे पेश आते देखे गए हैं. इसीलिए जब भी सड़क पर कोई दुपहिया वाहन चालक स्लीपर में मोटर साइकिल, स्कूटी चलाता पकड़ा जाता है, उसका एक हजार रुपए तक का चालान करने का नियम है. चप्पल पहनकर दुपहिया वाहन चलाना सीधे सीधे भारत सरकार के ट्रैफिक रुल और सेफ्टी नियमों का उल्लंघन है.

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