
भंडारा. पुराने मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना राशि कम होने के कारण कई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. हालांकि सरकार वाहन चालकों को अनुशासित करने के लिए एक संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लाई है. मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का कार्यान्वयन 1 दिसंबर 2021 से शुरू हो गया है. अपराध करनेवालों को फिर से अपराध करने से रोकने के लिए नए कानून में भारी जुर्माना लगाया गया है.
नए कानून में दिए वजन से अधिक वजन ले जाते हुए पाए जाने पर सीधे 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. प्रत्येक वाहन की वजन सीमा निर्धारित होने के बाद भी ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. कई वाहन मालिक जुर्माना भरने के बावजूद बार-बार ओवरलोड का अपराध करते हुए नजर आ रहे है. हालांकि इस प्रकार की प्रथा को रोकने के लिए एक नया कानून लागू किया गया है. इतना ही नहीं पुलिस विभाग भी एक्शन मोड में है.
अधिक वजन के लिए प्रति टन 4,000 जुर्माना
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 94ए के तहत निर्धारित वजन से अधिक किसी भी टन माल पर 4 हजार रुपये प्रति टन का जुर्माना लगाया जाएगा. चालक और मालिक को दो-दो हजार का जुर्माना भरना होगा.
मालिक पर भी जुर्माना
नए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है. जुर्माना बढाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है. मालिक और चालक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लिए ओवरलोड परिवहन करने से बचना चाहिए.
किस वाहन में कितना लोड करने की अनुमति
वाहन अधिनियम के अनुसार ट्रक, टिप्पर, चारपहिया, तीनपहिया और दोपहिया वाहनों को वजन के अनुसार ही परिवहन करना चाहिए. लेकिन ट्रक, टिपर, कार्गो ऑटो और ट्रैवल सहित कई निजी वाहन उस नियम की धज्जियां उडा रहे है.
6 महीने में 81 कार्रवाई
जिला परिवहन शाखा ने असुरक्षित, खतरनाक और लोडेड परिवहन के मामले में 6 महीने में कुल 81 कार्रवाई की है. इसमें रेत का एक ओवरलोड ट्रक एवं टिपर को जब्त कर लिया गया है.
पुलिस निरिक्षक शिवाजी कदम ने बताया कि क्षमता से अधिक वाहन चलाते समय दुर्घटना की संभावना बढ जाती है. शहर की यातायात पुलिस द्वारा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला परिवहन शाखा और अन्य थानों के तहत भी कार्रवाई की जाती है.
वाहन की जान कितनी और सामान कितना - NavaBharat
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