बदले डीएल बनवाने के नियम
सरकार ने हाल ही में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाले के नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड वाले जिले में जाना पड़ेगा। डीएल के लिए आवेदन करने वालों को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा। अब आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिर्वाय हो गया है। यह नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है।
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देना होगा बायोमीट्रिक टेस्ट
नए नियम के तहत यदि आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को परमानेंट करवाते है तो आपको उसी जिले में कराना होगा। इसके लिए उम्मीदवार को अपने आधार से से संबंधित जिले में जाना होगा। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक बायोमीट्रिक टेस्ट देना होगा।
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इसलिए बदले नियम
खबरों के अनुसार, सरकार ने यह बदलाव इसलिए किया ही क्योंकि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की के लिए फेसलेस टेस्ट होता है। मैन्युअल टेस्ट में आवेदक किसी भी जिले से लर्निंग डीएल बनवा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक परिवहन अधिकारी ने बताया कि फेसलेस टेस्ट में आधार कार्ड से ही पते का सत्यापन किया जाएगा। इसलिए जहां से आधार कार्ड बना है वहां से ही अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा।
Changed rules for making driving license, know here latest rule | Driving License New Rules: बदल गए ड्राइविंग लाइसेंस के नियम, जानिए क्या हुआ बदलाव - Patrika News
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