New Traffic Rules: यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो नए यातायात नियमों के मुताबिक, आपकी स्कूटी का भी 23, 000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. ड्राइविंग लाइसेंस के बिना स्कूटी चलाने के लिए – 5000 रुपये जुर्माना, बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) के ड्राइविंग के लिए – 5,000 चालान, बीमा के बिना – 2,000 चालान, वायु प्रदूषण मानक तोड़ने के लिए – 10, 000 रुपये का जुर्माना और बिना हेलमेट के ड्राइविंग के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. इस तरह से इन कागजातों के अभाव में अगर आप स्कूटी चलाते हैं तो कुल 23,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.Also Read - Gurgaon Sohna National Highway: सोहना एलिवेटेड हाईवे से अब फर्राटा भरेंगी गाड़ियां, दिल्ली से मुंबई जाना भी होगा आसान, जानिए कैसे..
यहां पर एक मामले का जिक्र करना जरूरी हो जाता है. ताकि आप इसको हल्के में न लें. आज के तीन साल पहले सितंबर 2019 में जब नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए थे. उस समय नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिनेश मदान का 23, 000 रुपये का चालान काटा गया था. इस पूरे मामले पर उनका कहना था कि उन्होंने अपने घर से गाड़ी के कागजात मांगे थे, लेकिन तब तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया. दिनेश मदान का कहना है कि इस समय उनके स्कूटर (स्कूटी) की कुल कीमत 15, 000 रुपये थी. इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. Also Read - Delhi-NCR में 16 लेन का भारत का पहला अर्बन वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, एफिल टावर से 30 गुना स्टील लगेगा
क्या वाहन चलाते समय फोन पर बात करने पर भी कटेगा चालान?
गाड़ी चलाते समय आप फोन पर बात कर सकते हैं. जी हां, ट्रैफिक नियमों के मुताबिक ऐसा करने पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं काट सकता. अगर वह ऐसा करते हैं तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. दरअसल, नियमों के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय हैंड्सफ्री कम्युनिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर अपने फोन पर बात करता है तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा. इसके लिए चालक को कोई जुर्माना नहीं देना होगा. यह जानकारी खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने लोकसभा में दी. Also Read - क्या भारत में 5 साल में बंद हो जाएगा पेट्रोल? जानें क्या है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान
लोकसभा में हिबी ईडन ने पूछा था कि क्या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 184 (सी) के तहत मोटर वाहनों में हैंड्सफ्री संचार सुविधा के उपयोग के लिए दंड का कोई प्रावधान है.
इस प्रश्न के उत्तर में, संघ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (सी) मोटर वाहन चलाते समय हाथ से चलने वाले संचार उपकरणों के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान करती है. उन्होंने कहा कि वाहन में हैंड्सफ्री संचार उपकरणों के उपयोग पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है.
अब सारे कागजात होने पर भी कट सकता है 2,000 रुपये का चालान
नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक अगर आपके पास गाड़ी के सारे कागजात हैं तो भी आपका 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. ऐसा कैसे हो सकता है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे. दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ गाड़ी की कागजी कार्रवाई की जांच करते समय या किसी भी तरह से दुर्व्यवहार करते हैं तो नियम 179 एमवीए के अनुसार उसे आपका 2000 का चालान काटने का अधिकार है.
कई बार देखा गया है कि हम किसी बात को लेकर पुलिस वाले से बहस शुरू कर देते हैं और वह बात इतनी बढ़ जाती है कि बदसलूकी में बदल जाती है. ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार न करें और अगर पुलिसकर्मी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आपके पास शिकायत करने और मामले को अदालत में ले जाने का विकल्प होता है.
अगर आपके पास नहीं है स्कूटी के पेपर्स, तो बेफिक्र होकर सड़क पर न निकलें, वर्ना कट सकता है 23,000 रुपये का चाल - India.com हिंदी
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