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Wednesday, June 22, 2022

Traffic Challan Rules: फोन पर बात करने पर भी नहीं कटेगा चालान, जानिए क्या है नियम - मनी कंट्रोल

Traffic Challan Rules: आम तौर पर अगर कोई ड्राइवर वाहन चलाते समय फोन पर बात करते हैं तो उनका ट्रैफिक चालान कट जाता है। ऐसे में अगर आप वाहन चलाते समय फोन पर बात करना चाहते हैं, तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। जिससे आप फोन पर बात भी कर सकते हैं और चालान भी नहीं कटेगा। अगर फिर भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देती है तो इस स्थिति में आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। यह उन लोगों के लिए राहत की बात है जो तमाम जरूरी कारणों से वाहन चलाते समय फोन पर बात करते हैं।

ट्रैफिक नियम के मुताबिक, हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन फीचर के जरिए से मोबाइल पर बात करना दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए वाहन चालक को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। यह जानकारी स्‍वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने लोकसभा में दी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल राज्य के एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने लोकसभा में सवाल किया था कि क्‍या मोटर वाहन अधि‍नियम 2019 की धारा-84(G) के तहत मोटर वाहनों में हैंड्स-फ्री कम्‍युनिकेशन फीचर के जरिए मोबाइल पर बात करने पर कोई दंड का प्रावधान है। इस पर गडकरी ने कहा कि अगर कोई वाहन चलाते समय हैंड्स फ्री कम्यूनिकेशन फीचर के जरिए मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो तो इस पर कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। यानी ड्राइवर को इसके लिए कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।

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ट्रैफिक पुलिस की मनमानी पर करें यह काम

कई बार ये देखा गया है कि गाड़ी, मोटरसाइकिल या अन्य किसी तरह के वाहन चलाते समय कोई गलती ना होने पर भी ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और चालान भुगतना पड़ता है। कानून के मुताबिक, अगर आपकी कोई गलती नही है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैफिक चालान कोई कोर्ट का आदेश नही है। इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर आपका गलत चालान ट्रैफिक पुलिस काट रही है तो उस समय उन्हें ऐसा करने से रोके नहीं, बल्कि कोर्ट का चालान कटवा लें। आप बाद में उसे कोर्ट में चुनौती देकर चालान देने से बच सकते हैं।

हेलमेट ना लगाने पर सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस

मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicle act) 2019 के तहत हेलमेट ना लगाने पर दो पहिया वाहन चालकों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, मोटर वाहन अधिनियम की धारा-134C के तहत हेलमेट ना लगाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है।

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