
Author: JagranPublish Date: Sun, 12 Jun 2022 11:20 PM (IST)Updated Date: Sun, 12 Jun 2022 11:20 PM (IST)
संवाद सहयोगी, ऊना : जिला ऊना में हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 73ए में स्कूल वाहनों के संचालन के मानकों का पालन किया जाए। बसों में गहरा पीला पेंट होना चाहिए तथा दोनों ओर स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए। इसके अलावा बस के आगे व पीछे बड़े अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना अनिवार्य है। पट्टे पर लिए वाहनों पर आन स्कूल ड्यूटी अंकित अथवा बोर्ड लगा होना चाहिए। बस के भीतर ड्राइवर का नाम, फोटो व मोबाइल नंबर लिखा जाए। यदि वाहन में यात्रा करने वाले छात्रों की आयु 12 वर्ष से कम है, ऐसी स्थिति में छात्रों की संख्या वाहन की क्षमता के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाहन में गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल, तेजाब, शराब आदि रखना प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक वाहन के रूट और ठहराव स्थल का आरटीओ अथवा स्कूल प्रबंधन द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य होगा और इस संबंध में सूचना परिवहन विभाग व •िाला प्रशासन को भी उपलब्ध करवानी होगी।
यह निर्देश उपायुक्त राघव शर्मा ने सभी शिक्षण संस्थानों व परिवहन विभाग को जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते लगभग दो शैक्षणिक सत्र आनलाइन संचालित करने पड़े और चालू सत्र में हालात सामान्य होते ही सभी शिक्षण संस्थानों का सुचारू संचालन आरंभ हो गया है। ऐसे में मोटर वाहन अधिनियम का पालन फिर से कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत मोटर वाहन नियम 73ए के बारे में प्रशासन, पुलिस, शिक्षा व परिवहन विभाग ने बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाया था। इसमें सभी शिक्षण संस्थानों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूली वाहनों के लिए जारी जरूरी हिदायतों के बारे में अवगत करवाया गया था। जिला प्रशासन को देनी होगी वाहनों की सूची
उन्होंने कहा कि स्कूल वाहनों का औचक निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के दौरान वाहन फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस व ड्राइविग लाइसेंस आदि तमाम जरूरी दस्तावेज की गहनता से जांच की जाए और किसी भी प्रकार की खामी पाई जाने पर वाहन को जब्त किया जाए। इसके अतिरिक्त जिला में स्कूली बच्चों को आने-जाने के लिए संचालित वाहनों की एक सूची जिला प्रशासन को भी उपलब्ध करवाई जाए।
Edited By: Jagran
वाहनों पर स्कूल का नाम लिखना अनिवार्य - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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