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Wednesday, June 15, 2022

Challan: इन वाहनों को आगे जाने के लिए नहीं दिया रास्ता तो कटेगा 10,000 रुपये का चालान, हो जाएं सावधा - मनी कंट्रोल

Challan: सड़क पर वाहन लेकर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो चालान कट सकता है। हालांकि, कई बार लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वह ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि उन्हें ट्रैफिक के नियमों के बारे में पता नहीं रहता है। ऐसे में आज हम आपको एक ट्रैफिक नियम के बारे में बता रहे हैं। जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है।

मौजूदा ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता ना देने पर भी आपका चालान कट सकता है। दरअसल, इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे- फायर ब्रिगेड वाहन और एम्बुलेंस को रास्ता देना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। दरअसल, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 (E) के तहत चालान काटा जता है। इस धारा में सड़क पर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को फ्री पैसेज नहीं देने पर जुर्माने का जिक्र किया गया है।

इन मामलों में भी होती कार्रवाई

बता दें कि जब कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, नाबालिग, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और तय लिमिट से अधिक लोगों को बिठाकर वाहन चलाने में जुर्माना भरना पड़ता है। इतना ही नहीं अधिक माल लादकर वाहन चलाने वालों को जुर्माना भरना पड़ता है। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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