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नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ ट्रैफिक नियम ऐसे हैं जिनके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं. ट्रैफिक नियम पता ना होने की वजह से पुलिस आपका चालान भी कर सकती है. यहां हम आपको ऐसे ही नियमों की जानकारी देंगे, ताकि आप सुरक्षित रह सकें.
Follow Traffic Rules: अक्सर लोग सोचते हैं कि हेलमेट पहनने या ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के साथ वाहन के सभी कागजात रखने से ट्रैफिक चालान से बचा जा सकता है. ऐसे बुनियादी ट्रैफिक नियमों से तो लोग परिचित हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अनजाने में तोड़ देते हैं और चालान भरना पड़ता है. वैसे भी सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने (Challan) की राशि में काफी बढ़ोतरी की है. हालांकि, ये सभी नियम और कानून हमारी सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग के लिए आवश्यक हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके. आइए ऐसे ही कुछ ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के बारे में जानते हैं, ताकि ट्रैफिक चालान की नौबत ना आए.
चप्पल पहनकर टू-व्हीलर चलाना
अगर आप चप्पल, स्लिपर, सैंडल या फ्लोटर पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, यह नियम काफी पहले से मौजूद है. लेकिन जागरुकता की कमी से लोग इसका पालन कम करते हैं. ट्रैफिक पुलिस को भी इस मामले में कम सख्ती बरतती हुए देखा जाता है. चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 1,000 तक का जर्माना भरना पड़ सकता है.
बता दें कि चप्पल पहनकर बाइक चलाने से गियर बदलने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा चप्पल में कम ग्रिप होती है, जिससे पैर स्लिप होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए अगली बार जब आप कोई भी दोपहिया वाहन चलाएं तो जूते पहनकर ही चलाएं. आप सुरक्षित भी रहेंगे और नियम का पालन भी होगा.
ड्राइविंग के दौरान फोन चलाना
ट्रैफिक नियमों के तहत ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है. अगर ड्राइविंग के दौरान कोई फोन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो 5,000 रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है. हालांकि, नए नियमों मे यह साफ किया गया है कि केवल नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है. नेविगेशन के लिए भी फोन को इस तरह इस्तेमाल करना होगा कि ड्राइविंग के दौरान ध्यान ना भटके और किसी तरह की परेशानी ना हो.
दो ड्राइविंग लाइसेंस रखना
अगर ट्रैफिक पुलिस को आपके पास दो ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं, तो चालान होगा. इसके अलावा दो अलग राज्यों से जारी ड्राइविंग लाइसेंस भी चालान होने के लिए काफी हैं. केंद्रीय सरकार ने 2019 में कहा था कि भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डिजाइन और रंग समान हो. इसलिए अपने पास हमेशा एक ही ड्राइविंग लाइसेंस रखें. अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो जल्दी रिन्यू करा लें.
इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देना
एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है. लेकिन आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने से जुड़ा एक अलग नियम मौजूद है. इस नियम का पालन नहीं करने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर कोई आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देता है या ऐसे वाहनों का रास्ता रोकने में दोषी पाया जाता है, तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना और/या छह महीने तक की कैद हो सकती है. इसलिए ऐसे वाहनों को हमेशा रास्ता दें.
अनफिट व्यक्ति का ड्राइविंग करना
शारीरिक या मानसिक तौर पर अनफिट व्यक्ति को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए. अगर ऐसा करता कोई पाया गया तो उसे पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जर्माना भरना पड़ेगा. वही व्यक्ति अगर दोबारा ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो 2,000 रुपए जुर्माने के तौर पर भरने पड़ेंगे. इसलिए हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें. ऐसा करने से आप भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे.
New Motor Vehicle Act: चप्पल पहनकर चलाते हैं बाइक, तो हो जाइए चालान के लिए तैयार, जुर्माने से बचने के... - TV9 Bharatvarsh
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