Author: JagranPublish Date: Sat, 09 Apr 2022 11:16 PM (IST)Updated Date: Sat, 09 Apr 2022 11:16 PM (IST)
जासं, सिवान : जिले में बिना हस्तानांतरण वाहन चलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिला परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की बात कही है। विभाग द्वारा ऐसे वाहन मालिकों को चिह्नित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है जो वाहन स्वामी की मौत के बाद भी जिले में वाहनों का परिचालन बिना स्थानांतरण के ही कर रहे हैं। बता दें कई जिले में बिना वैध हस्तांतरण के ही मृत व्यक्ति से संबंधित वाहनों की खरीद-बिक्री भी हो रही है। ऐसे वाहनों का प्रयोग शराब तस्करी सहित अन्य गैर कानूनी कार्यों में हो रहा है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बताते चले कि जिला परिवहन विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटर यान अधिनियम नियमावली 1988 की धारा 50 (2) एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 56 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में वाहनों के स्वामित्व का स्थानांतरण जरूरी है।
30 दिन के अंदर मृत्यु की सूचना देना अनिवार्य :
किसी मोटरयान के स्वामी की मृत्यु की स्थिति में वाहन का वैध उत्तराधिकारी को उस वाहन स्वामी की मृत्यु के 30 दिन के भीतर संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वाहन की मृत्यु की सूचना देना है। इसके बाद उस वाहन का प्रयोग अधिकतम तीन माह के लिए ही हो सकता है एवं इस अवधि के भीतर वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर के लिए आवेदन वाहन के निबंधन प्राधिकार के समक्ष किया जाना अनिवार्य है। एमवीआइ ने बताया कि जिले के जो वाहन मालिक अपने वाहनों का स्वामित्व का ट्रांसफर अभी तक अपने नाम से नहीं कराए हैं, वे जल्द से जल्द जिला परिवहन कार्यालय से उत्तराधिकारी में प्राप्त वाहन को अपने नाम से ट्रांसफर करा लें।
कहते हैं जिम्मेदार :
बिना नाम स्थानांतरित कराए ही वाहनों का परिचालन पूरी तरह से गैरकानूनी है। जिस व्यक्ति के नाम से वाहन पंजीकृत है तो उसकी मृत्यु हो जाने अथवा किसी सार्वजनिक नीलामी में क्रय किए गए वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण अनिवार्य है। बिना नाम स्थानांतरित कराए वाहनों का परिचालन मोटर यान अधिनियम के आलोक में दंडनीय है।
जनार्दन प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान
Edited By: Jagran
बिना स्वामित्व हस्तानांतरण के वाहन चलाते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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