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oi-Bhavna Pandey
भुवनेश्वर, 20 अप्रैल: वाहन मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। ओडिशा सरकार ने स्टेज कैरियर्स को अस्थायी परमिट देने की घोषणा की है जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। केंद्र की वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत एक अप्रैल 2023 से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का पुन: पंजीकरण बंद होने जा रहा है।
राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत ऐसे वाहनों को चार महीने की अवधि के लिए अस्थायी परमिट जारी करने का निर्णय लिया है। राज्य के वाणिज्य और परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को पत्र लिखा है।जैसा कि अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत प्रदान किया गया है, धारा 80 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना एसटीए और आरटीए, एक सीमित अवधि के लिए प्रभावी होने के लिए परमिट प्रदान कर सकते हैं जो किसी भी समय नहीं होगा।
इससे पहले, राज्य परिवहन प्राधिकरण/आरटीए बस और अन्य भारी वाहनों को जारी करने/नवीनीकरण की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए परमिट जारी करते थे। पिछले साल अगस्त में, केंद्र ने प्रदूषण और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के उद्देश्य से नई वाहन कबाड़ नीति शुरू की। स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत वाहन मालिक 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कर सकेंगे।
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English summary
Odisha government announced to give temporary permits to vehicles older than 15 years
Story first published: Wednesday, April 20, 2022, 15:40 [IST]
खुशखबरी: ओडिशा सरकार ने 15 साल से पुराने वाहनों को अस्थायी परमिट देने का किया ऐलान - Oneindia Hindi
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