New motor vehicle rules 2022: अगर आपके पास वाहन है तो ये जरूरी खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के नए नियमों के मुताबिक, अब गाड़ियों के अगले शीशे पर दो तरह की सूचनाएं देना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर।
नई दिल्ली
Published: March 03, 2022 08:00:00 pm
पत्रिका ब्यूरो
नई दिल्ली। वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। अब वाहनों के विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और मोटर वाहन पंजीकरण का चिन्ह दिखाना अनिवार्य हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए यह जानकारी दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। इस प्रकार जितनी जल्दी हो, अपने वाहन के अगले शीशे पर दोनो जानकारियां दर्ज करें।
फाइल फोटो।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के निर्देशन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से जारी मसौदा अभिसूचना के अनुसार, वाहन के विंडस्क्रीन पर दिनांक, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी। इसके अलावा मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न भी निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह सूचना सार्वजनिक कर दी है।
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