Author: Atul YadavPublish Date: Thu, 17 Mar 2022 03:26 PM (IST)Updated Date: Thu, 17 Mar 2022 03:26 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। जिनके पास विदेशी नंबर की कार है या जो लोग विदेशी नंबर की कार खरीदकर भारत में लाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार नया यातायात नियम लेकर आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने गुरुवार को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने या चलने पर अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार विदेशी प्राइवेट गाड़ियां को देश में औपचारिक रूप से चलने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की गयी है। इन नियमों में अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के भारत में प्रवेश करने या चलने संबंधी आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव है।
देश में रहने की अवधि के दौरान अंतर-देशीय गैर-परिवहन वाहन नियमों के तहत चलने वाले वाहन (वाहनों) में निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए इसके बाद ही आप भारतीय सड़कों पर बेफिक्री से घूम सकते हैं।
(i) वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र।
(ii) वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, जो भी लागू हो।
(iii) वैध बीमा पॉलिसी।
(iv) वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो)।
यदि उपरोक्त दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूल दस्तावेजों के साथ होना चाहिए। भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के भीतर स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 118 के नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
आपको बता दें कि एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में MoRTH ने कहा कि अंतर-देश गैर-परिवहन वाहन नियमों के तहत भारतीय क्षेत्र में चलने वाले वाहन के पास एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए। सड़क पर वाहन चलाते समय वैध बीमा पॉलिसी और अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
Edited By: Atul Yadav
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