इसी तरह 1,000cc से 1,500cc वाली प्राइवेट कारों पर अब 3,221 रुपये के बदले 3,416 रुपये की दर से थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम लागू होगा। जबकि 1,500cc से ऊपर की कार के मालिकों को 7,890 रुपये के जगह 7,897 रुपये का प्रीमियम चुकाना होगा।
दोपहिया वाहनों की बात करें तो, 150cc से 350cc के बीच आने वाले दोपहिया वाहनों के लिए प्रीमियम दर 1,366 रुपये का होगा, वहीं 350 सीसी से अधिक क्षमता के दोपहिया वाहनों के लिए संशोधित प्रीमियम दर 2,804 रुपये का होगा। कोरोना महामारी के कारण नए प्रीमियम दरों को दो साल की देरी से लागू किया जा रहा है।
इससे पहले, बीमा नियामक IRDAI द्वारा थर्ड पार्टी दरों को अधिसूचित किया गया था। यह भी पहली बार है कि सड़क परिवहन मंत्रालय बीमा नियामक के परामर्श से थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा दरों को अधिसूचित करेगा।
अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक निजी कारों, इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों और इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है।
थर्ड पार्टी बीमा कवर दुर्घटना में शामिल अन्य वाहनों के लिए होता है, यह अनिवार्य बीमा कवर है। वाहन खरीदते समय वाहन मालिक को खुद के डैमेज कवर के साथ दूसरे वाहनों के डैमेज क्लेम को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी बीमा कवर लेना पड़ता है।
यह बीमा कवर किसी सड़क दुर्घटना के कारण किसी तीसरे पक्ष, आम तौर पर एक इंसान को होने वाली किसी भी क्षति के लिए है। मंत्रालय ने 14 मार्च तक प्रभावित होने वाले सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।
थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा प्रीमियम हुआ महंगा, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें - DriveSpark Hindi
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